अवैध प्लाटिंग को लेकर कलेक्टर सख्त,मांगी रिपोर्ट

कोरबा : जिले के नगरीय क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग को लेकर कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने सख्त रूख दिखाया है। समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में आज श्रीमती कौशल ने जिले के सभी नगरीय निकायों में अवैध प्लॉटिंग से संबंधित मामलों की रिपोर्ट सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों से आने वाले शुक्रवार तक मांगी है। कलेक्टर ने एक ही खसरे की भूमि की बार-बार रजिस्ट्री कराये जाने के प्रकरणों की सूची भी उप पंजीयकों से शुक्रवार तक तलब की है। श्रीमती कौशल ने आज समय सीमा की बैठक में अवैध प्लॉटिंग को लेकर की गई कार्रवाईयों की गहन समीक्षा की। उन्होंने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग के प्रकरणों पर स्वयं ही संज्ञान लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ कुंदन कुमार सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुभागों के एसडीएम और अन्य राजस्व अधिकारी भी शामिल हुए।

समय सीमा की बैठक में श्रीमती कौशल ने बरसात शुरू होने के पहले सभी सार्वजनिक और शासकीय भवनों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का काम पूरा कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कटघोरा, पाली और करतला में शुरू होने वाले तीन नए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों का काम भी अगले डेढ़ महीने में पूरा कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। श्रीमती कौशल ने तीनों स्कूलों में किए जा रहे कामों की प्रगति से संबंधित फोटोग्राफ और प्रतिवेदन हर तीन दिन में भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी खरीफ मौसम में जिले की उच्चाहन भूमि में धान के बदले अन्य दलहनी-तिलहनी और उद्यानिकी फसलों की खेती के लिए कार्ययोजना, रकबा और जरूरी आदान सामग्रीयों का प्रतिवेदन भी अगले तीन दिनों में कृषि विभाग के अधिकारियों से मांगा है।

छह बजे बंद होंगी शराब दुकानें, मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग मेन्टेन करने और बैरिकेटिंग आदि सुनिश्चित कराने आबकारी अधिकारी करेंगे शराब दुकानों की जांच – कोरोना की बढ़ती संक्रमण चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रकार की अस्थाई-स्थाई दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों का समय सुबह से शाम छह बजे तक निर्धारित किया गया है। जिले की सभी शराब दुकानें भी शाम छह बजे बंद होंगी। बार शाम सात बजे बंद होंगे। शराब दुकानों में भीड़ से कोरोना संक्रमण बढ़ने की संभावना को देखते हुए कलेक्टर श्रीमती कौशल ने दुकानों के बाहर एवं भीतर कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश जिला आबकारी अधिकारी को दिए हैं।

कलेक्टर ने जिले के सभी आबकारी निरीक्षकों को समय-सारणी तय कर सभी शराब दुकानों की जांच करने को कहा है। उन्होंने सभी शासकीय मदिरा दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बैरिकेटिंग करवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने दुकानों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को अनिवार्यतः मास्क पहनना सुनिश्चित कराने और मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही ग्राहकों को मदिरा का विक्रय करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने सख्त निर्देशित किया कि मदिरा दुकानो में किसी भी कारण से जरूरत से ज्यादा भीड़ इकट्ठी होने और ग्राहकों तथा कर्मचारियों द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन पाए जाने पर महामारी एक्ट सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दण्ड संहित 1860 की धारा 188 के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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