जानें इनकम टैक्स से जुड़े कुछ बड़े फायदे

नई दिल्ली : बजट 2022 में टैक्सपेयर्स के लिए कोई खास घोषणा नहीं की गई. उम्मीद की जा रही थी कि इनकम टैक्स स्लैग में कुछ बदलाव हो सकता है. मानक कटौती के रूप में राहत दी जा सकती है। लेकिन वैसा नहीं हुआ। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 के बजट में इनकम टैक्स से जुड़ी कुछ रियायतें दी हैं, लेकिन इसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा. टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक इन राहतों में आईटीआर और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। ये रियायतें 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगी।

अगर आपने आईटीआर में आय का सही आकलन करने में कोई गलती या चूक की है तो अब आयकर विभाग ऐसी गलतियों को सुधारने का मौका देगा। इसके लिए करदाता को अतिरिक्त कर चुकाकर संशोधित आईटीआर दाखिल करने का अवसर मिलेगा। यह आईटीआर असेसमेंट ईयर खत्म होने के दो साल के अंदर फाइल किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक अगर आयकर को पता चलता है कि टैक्सपेयर ने आईटीआर में कुछ इनकम का खुलासा नहीं किया है तो उसके खिलाफ लंबा केस चलता है. लेकिन अब करदाताओं को आईटीआर में गलती सुधारने का मौका दिया जाएगा।

सहकारी समितियां साढ़े अठारह प्रतिशत की दर से कर अदा करती हैं। जबकि कंपनियां 15 फीसदी की दर से भुगतान करती हैं। इस बार के बजट में सहकारी समितियों और कंपनियों के बीच समानता लाई गई है। सहकारी समितियां भी अब 15 प्रतिशत की दर से कर अदा कर सकेंगी। इस बार के बजट में सहकारी समितियों के लिए सरचार्ज की दर मौजूदा 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। ये वो सोसायटियां होंगी जिनकी कुल आय 1 करोड़ रुपये से लेकर 10 करोड़ रुपये तक होगी।

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन का 14 प्रतिशत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) टियर- I में योगदान करती है। लेकिन राज्य के कर्मचारियों के मामले में इस तरह की कटौती की अनुमति केवल वेतन के 10 प्रतिशत की सीमा तक है। अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया गया है।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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