वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री एवं अधिक किराया लेने पर होगी सख्त कार्रवाई

रायपुर : परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश के परिपालन में विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाए जाकर विगत 15 दिवस में 6 विभिन्न ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई और उन्हें कुशल प्रशिक्षण के संचालन संबंधी प्रक्रिया और परिवहन विभाग के नियम व शर्तों का पालन नहीं करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, मुंगेली, सरगुजा तथा कोरबा जिले से ड्राइविंग स्कूल निलंबित किए गए हैं। परिवहन विभाग द्वारा यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और प्रशिक्षण के कुशल संचालन संबंधी प्रक्रिया का पालन नहीं करने वाले ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि वे अपने क्षेत्र अंतर्गत ऐसे किसी भी ड्राइविंग स्कूल अथवा सेंटर के बारे में परिवहन मुख्यालय तथा संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अथवा जिला परिवहन कार्यालय को सूचित कर सकते हैं।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के बकाया टैक्स वसूली सहित यात्रीयान वाहनों के संचालन के संबंध में सघन अभियान चलाया जा रहा है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश के बाद परिवहन विभाग द्वारा समस्त जिला परिवहन अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत परिवहन विभाग द्वारा यात्रीयान वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री तथा अधिक किराया लेने पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यात्रीयान वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाए जाने तथा फिटनेस आदि परिवहन विभाग के नियम तथा निर्देशों का नियमानुसार पालन हेतु सख्त निर्देश दिए गए हैं।

परिवन विभाग ने इस बार कड़ा रुख अपनाते हुए इस प्रकार असुरक्षित रूप से वाहन का संचालन कराने वाले संचालकों के खिलाफ फिटनेस निरस्तीकरण,एवम परमिट निलंबन जैसी कार्यवाही की जा रही है। पूर्व में भी जनता से प्राप्त शिकायतों के आधार पर अधिक किराया वसूली, परिचालकों के द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार को गंभीरता से लेते हुए विभाग के द्वारा कार्यवाही करते हुए 219 बसों पर कारवाही कर 4 लाख 93 हजार 600 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई थी।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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