सामाजिक, वैवाहिक, धार्मिक कार्यक्रम आयोजन की अनुमति के लिए तहसीलदार अधिकृत
राजनांदगांव : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री टोपेश्वर वर्मा ने जिले में सामाजिक, वैवाहिक, धार्मिक कार्यक्रम आयोजन की अनुमति के लिए संबंधित तहसीलदार को अधिकृत किया है। वर्तमान में यह देखा जा रहा है, कि आम जनता में सामाजिक, वैवाहिक, धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में अनुमति को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। इस संबंध में भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश द्वारा अनलॉक-5 अंतर्गत दिये गये दिशा निर्देशों के तहत जिले में सामाजिक, वैवाहिक, धार्मिक कार्यक्रम आयोजन की अनुमति संबंधित तहसीलदार दे सकेंगे।
ऐसे कार्यक्रमों में अधिकतम 100 लोगों को ही सम्मिलित होने की अनुमति होगी। बंद जगहों (हॉल) में कार्यक्रम होने की दशा में हॉल की क्षमता से 50 प्रतिशत व्यक्तियों को ही सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 200 व्यक्ति होगी। आयोजकों की जिम्मेदारी होगी कि कार्यक्रम में सम्मिलित सभी व्यक्ति मास्क लगाए, थर्मल स्केनिंग कराने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा समय-समय पर हाथ धोना या सेनिटाईज करना आवश्यक होगा। निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड सहिता की धारा 188, एपिडेमिक एक्ट एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।