गरियाबंद : शासकीय संव्यव्हार हेतु बैंक 29 एवं 30 सितम्बर को खुलेगा

गरियाबंद : जिले में  23 सितम्बर रात्रि 9 बजे से 30 सितम्बर रात्रि 12 बजे तक  संपूर्ण क्षेत्र को कण्टेनमेंट जोन घोषित कर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया  गया है। गरियाबंद जिला अंतर्गत कन्टेनमेंट जोन में स्थित सभी बैंको को 29 एवं 30 सितम्बर को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक अर्धवार्षिकी खाताबन्दी  कोषालय कारोबार (शासकीय सँव्यवहार) हेतु शर्तों के अधीन खोलने की अनुमति कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री छतर सिंह डेहरे द्वारा प्रदान किया गया  है । बैंक प्रबंधन आवश्यकतानुसार केवल एक तिहाई कर्मचारी के साथ ही परिसर में उपस्थित होकर सुरक्षात्मक उपायों को अपनाते हुए कार्य संपादित करेंगे। बैंक के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मास्क/ सैनेटाईजर उपयोग करना अनिवार्य होगा तथा सामाजिक दूरी बनाकर कार्य किया जायेगा।

कोविड19 के रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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