सरकार ने तय की 128 दवाओं के दाम, जानिए लिस्ट में कौन सी दवा शामिल
नई दिल्ली/सूत्र : दवाओं की कीमतों पर नजर रखने वाली सरकारी नियामक एनपीपीए ने 128 एंटीबायोटिक और एंटीवायरल दवाओं की कीमतों में संशोधन किया है. नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इन दवाओं के लिए तय सीलिंग प्राइस की जानकारी दी। इनमें एमोक्सिसिलिन और क्लैवुलानिक एसिड के एंटीबायोटिक इंजेक्शन, वैनकोमाइसिन, अस्थमा में इस्तेमाल होने वाला सालबुटामोल, कैंसर की दवा ट्रैस्टुजुमाब, दर्द निवारक इबुप्रोफेन और बुखार में दी जाने वाली पैरासिटामोल शामिल हैं।
नोटिफिकेशन के मुताबिक, एमोक्सिसिलिन के एक कैप्सूल की कीमत 2.18 रुपये जबकि सेटीरिजिन की 1.68 रुपये तय की गई है। जबकि, इबुप्रोफेन की 400 मिलीग्राम की गोली अधिकतम 1.07 रुपये में बेची जा सकती है।
अथॉरिटी ने कहा, ‘इस नोटिफिकेशन में शामिल ड्रग कॉम्बिनेशन वाली दवाएं बनाने वाली सभी कंपनियों को अपने उत्पाद केवल सरकार द्वारा तय कीमत (जीएसटी अतिरिक्त) पर ही बेचने होंगे। जो भी कंपनियां अपनी दवाएं निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बेच रही थीं, उन्हें कीमत में कटौती करनी होगी। एनपीपीए ने ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (डीपीसीओ), 2013 के तहत 12 अधिसूचित फॉर्मूलेशन के खुदरा मूल्य भी तय किए हैं। मधुमेह रोगियों को दिए जाने वाले ग्लिमेपाइराइड, वोग्लिबोस और मेटफॉर्मिन संयोजन वाले टैबलेट की कीमत 13.83 रुपये तय की गई है।
इसी तरह इसी तरह पैरासिटेमॉल, फेनिललीफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड, डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड और कैफीन की एक टैबलेट की खुदरा कीमत 2.76 रुपये रखी गई है. वर्ष 1997 में स्थापित एनपीपीए दवा उत्पादों की कीमतों को तय करने और संशोधित करने के अलावा डीपीसीओ के प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। और नियंत्रित दवाओं की कीमतों पर नज़र रखता है।