टेलीकॉम टावर की विद्युत आपूर्ति बाधित या सील नहीं की जा सकेगी

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी नगरीय और अन्य क्षेत्रों में स्थापित बी.टी.एस./ टेलीकॉम टावर राज्य के किसी भी एथॉरिटी द्वारा सील नहीं की जा सकेगी और न ही उसकी विद्युत आपूर्ति बाधित की जा सकेगी। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा राज्य शासन के समस्त विभागों को पत्र प्रेषित कर भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश में यह भी कहा गया है कि राज्य के भीतर स्थापित किए गए बी.टी.एस./ टेलीकॉम टावर सील किए जाने या विद्युत आपूर्ति बाधित किए जाने से पूर्व डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम अथवा लाइसेंस सर्विस एरिया फील्ड यूनिट से सपंर्क कर सहमति लेनी होगी।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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