मतदान केन्द्र पर मतदाता की पहचान स्थापित करने के लिए 18 प्रकार के दस्तावेज होंगे मान्य

गरियाबंद : नगर पालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के लिए मतदान केंद्र पर मतदाता की पहचान स्थापित करने के लिए 18 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य किया गया है।
निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया जिसमें क्रमशः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किये मतदाता पहचान पत्र, बैंक/डाकघर फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, आयकर पहचान-पत्र (पेन कार्ड), आधार कार्ड, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय अथवा अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान-पत्र, केन्द्रीय अथवा छ.ग. राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची, बार कौशिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय-पत्र, फोटोयुक्त निःशक्तता प्रमाण-पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध राशन कार्ड, फोटोयुक्त महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान-पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस एवं छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर एसईसी- ईआर द्वारा ऑनलाइन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची को मान्य किया गया है।
मतदाता उपरोक्त में से कोई भी एक फोटोयुक्त पहचान- पत्र मतदान केंद्र पर लेकर जायेगा और पीठासीन अधिकारी द्वारा पहचान स्थापित की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर एसईसी ईआर द्वारा ऑनलाइन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची को मान्य किया गया है। यह पर्ची आयोग की वेबसाईट पर दिये गये लिंक से मतदाता के द्वारा डाउनलोड की जा है, इसके लिए सकती सीजी एसईसी. जी ओ वी, इन वेबसाईट में जाकर वोटर सर्च एंड प्रिंट- अर्बन एवं से वोटर सर्च एंड प्रिंट- रूरल नामवार सर्च करके अपना मतदान केंद्र का विवरण देख व प्रिंट कर सकते हैं।