1 अप्रैल से थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी

रायपुर : एक अप्रैल से प्रस्तावित थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम में बढ़ोतरी को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है. दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 21 मार्च को एक मसौदा अधिसूचना प्रकाशित की थी, जिसमें थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम में संशोधन का संकेत दिया गया था। नई दरों और नए नियमों पर भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियों की उपलब्धता की तारीख से 30 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा। यानी 1 अप्रैल से प्रीमियम दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।

फ़ाइल फोटो

वाहन बीमा पॉलिसी के दो भाग होते हैं। एक प्रकार का बीमा वाहन के क्षतिग्रस्त होने और चोरी होने की घटना को कवर करने के लिए किया जाता है, जबकि दूसरे प्रकार का बीमा दावा को कवर करता है, जो वाहन के मालिक को नहीं बल्कि तीसरे पक्ष को दिया जाता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है। ऐसे समय में जब गैर-जीवन बीमा कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, सरकार ने 2022-23 के लिए प्रीमियम में वृद्धि का प्रस्ताव रखा है।

सरकार द्वारा प्रस्तावित नई दरों में दोपहिया और निजी कार मालिकों को कम प्रीमियम देना होगा। जबकि टैक्सी, ट्रक और बसों के लिए थर्ड पार्टी प्रीमियम बढ़ा दिया गया है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बीमा प्रीमियम का 15 प्रतिशत और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 7.5 प्रतिशत का प्रस्ताव रखा है। ऑटो उद्योग के विशेषज्ञ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रीमियम पर दी जाने वाली छूट से चकित हैं।

उन्होंने मांग की है कि अगर इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रीमियम में छूट दी जा रही है तो अन्य वाहनों के प्रीमियम में भी छूट दी जाए. सरकार द्वारा प्रस्तावित दरों के अनुसार 75 सीसी से 150 सीसी वाले दोपहिया वाहन मालिकों को करीब 752 रुपये का भुगतान करना होगा। हालांकि, अन्य दोपहिया वाहनों के लिए प्रीमियम में वृद्धि की गई है।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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