ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28% टैक्स: सिनेमा हॉल में अब खाना-पीना होगा सस्ता, जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला

नई दिल्ली/सूत्र: जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं. जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में हुई. बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की. सीतारमण ने मंगलवार शाम प्रेस ब्रीफिंग कर बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी. जीएसटी परिषद ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो के फुल वैल्यू पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने पर सहमत हो गई है। साथ ही अब सिनेमा हॉल में खाना भी सस्ता हो जाएगा. जीएसटी काउंसिल ने सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों पर जीएसटी में कटौती का फैसला किया है।

अगर आप फिल्म प्रेमी हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है. सिनेमा हॉल में परोसे जाने वाले खाने पर जीएसटी दर घटाकर 5% कर दी गई है। यह पहले 18 फीसदी था. इसके अलावा कुछ अन्य उत्पादों पर भी जीएसटी कम किया गया है. बैठक में कच्चे खाद्य पदार्थों, मछली और घुलनशील पेस्ट पर भी टैक्स कम किया गया है. इन उत्पादों पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।

कैंसर मरीजों के लिए बड़ी राहत!

जीएसटी काउंसिल ने कैंसर मरीजों को राहत दी है. अब आयातित कैंसर दवाओं पर आईजीएसटी लागू नहीं होगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर से लड़ने में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को जीएसटी से छूट देने का फैसला किया गया है. इससे कैंसर की दवा डिनुटुक्सिमैब सस्ती हो जाएगी।

इन ऑनलाइन गेमिंग शेयरों पर रहेगा फोकस

जीएसटी काउंसिल के एक फैसले से बुधवार के सत्र में ऑनलाइन गेमिंग शेयरों पर फोकस बढ़ेगा। ऑनलाइन गेमिंग को जीएसटी काउंसिल ने झटका दिया है. काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग की पूरी कीमत पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया है। रेखा झुनझुनवाला समर्थित नाज़ारा टेक्नोलॉजीज, जेनसर टेक्नोलॉजीज, डेल्टा कॉर्प, ऑनमोबाइल ग्लोबल, टेक महिंद्रा, टीसीएस और इंफोसिस इस समय शीर्ष गेमिंग शेयरों में शामिल हैं।

एसयूवी की परिभाषा बदली

बैठक के बाद सीतारमण ने संवाददाताओं से कहा कि उपकर लगाने के लिए एसयूवी की परिभाषा में फिलहाल चार मानदंड रखे गए हैं। ये मानदंड हैं – यह एक एसयूवी के रूप में लोकप्रिय होनी चाहिए, लंबाई चार मीटर या अधिक होनी चाहिए, इसकी इंजन क्षमता 1,500 सीसी या अधिक होनी चाहिए और वजन के बिना न्यूनतम ‘ग्राउंड क्लीयरेंस’ 170 मिमी होना चाहिए। हालाँकि, अब एसयूवी की परिभाषा में बदलाव करते हुए केवल तीन पैरामीटर रखे गए हैं और एसयूवी के नाम से प्रचलित पैरामीटर को हटा दिया गया है।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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