बीमा के नए नियम: एजेंट नहीं लगा पाएंगे चूना, जमा करना होगा ऑडियो-वीडियो!

नई दिल्ली/सूत्र: बीमा क्षेत्र में मिस सेलिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए नए नियम लागू करने की तैयारी की जा रही है। कई बीमा एजेंट भी लोगों को पॉलिसी के बारे में गलत जानकारी देकर उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। लेकिन अब किसी भी बीमा एजेंट के लिए बीमा योजना की जानकारी देते समय ऑडियो-वीडियो रिकॉर्ड रखना अनिवार्य कर दिया जाएगा।

क्या है मिस सेलिंग के आंकड़े

पिछले कुछ वर्षों में बीमा एजेंटों द्वारा गलत जानकारी देकर पॉलिसी बेचने की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। उपभोक्ता फोरम में ऐसे हजारों मामले सामने आते हैं, जिनमें ग्राहक बीमा एजेंटों और बीमा कंपनियों के खिलाफ शिकायत करते हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर नए नियम लागू करने को कहा है।

इस नए नियम में जब भी कोई एजेंट कोई पॉलिसी बेचेगा या पॉलिसी के बारे में किसी को जानकारी देगा तो उसे वीडियो-ऑडियो रिकॉर्ड करना होगा. इस दौरान एजेंट को ग्राहकों को सभी नियम और शर्तों की जानकारी देनी होगी. ताकि कोई भी एजेंट ग्राहकों को गलत जानकारी न दे सके।

इस कारण होते हैं ज्यादा विवाद

बीमा कंपनियों से जुड़ी शिकायतों के संबंध में उपभोक्ता मंत्रालय के सचिव रोहित कुमार सिंह ने पत्र में उल्लेख किया है कि बीमा एजेंटों और ग्राहकों के बीच होने वाले ज्यादातर विवाद पॉलिसी के बारे में गलत जानकारी के कारण ही होते हैं। कई बीमा एजेंट उपभोक्ताओं को केवल पॉलिसी की अच्छी बातें ही बताते हैं और उसकी कमियों के बारे में नहीं बताते। जिससे बाद में दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

स्पष्ट भाषा में हो विवरण

उपभोक्ता मंत्रालय ने पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि बीमा कंपनियों की भाषा में कई नियम और शर्तें स्पष्ट भाषा में नहीं लिखी होती हैं। जिससे ग्राहकों को इन्हें समझने में दिक्कत होती है। ग्रामीण लोगों को ध्यान में रखते हुए नियम एवं शर्तें सरल भाषा में लिखी जानी चाहिए।

कौन करता है नियमों का निर्धारण

अभी सिर्फ उपभोक्ता मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से नए नियम लागू करने को कहा है. लेकिन बीमा कंपनियों से जुड़े नियमों पर अंतिम फैसला भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का है।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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