पांच करोड़ से अधिक लोगों ने दाखिल किया ITR, 31 जुलाई के बाद लगेगा 5000 रुपये तक जुर्माना

रायपुर/सूत्र: वित्तीय वर्ष 2022-23 (आकलन वर्ष 2023-24) के लिए 5 करोड़ से अधिक लोगों ने अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किया है। शुक्रवार को आयकर विभाग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।

आयकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा, ’27 जुलाई तक 5.03 करोड़ लोगों ने आईटीआर दाखिल किया है. इनमें से 4.46 करोड़ आईटीआर को ई-सत्यापित किया जा चुका है, यानी दाखिल किए गए 88% से अधिक आईटीआर को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित किया गया है। ई-सत्यापित आईटीआर में से 2.69 करोड़ से अधिक आईटीआर पहले ही संसाधित हो चुके हैं।

पिछले साल की तुलना में इस साल हमने 3 दिन पहले ही 5 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। AY2022-23 के लिए 30 जुलाई तक 5 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए गए। हम 5 करोड़ आईटीआर के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने के लिए करदाताओं और कर पेशेवरों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं।

विभाग की हेल्प डेस्क 24 घंटे काम कर रही है

आयकर विभाग ने कहा, ‘करदाताओं की मदद के लिए हमारा हेल्पडेस्क 24×7 काम कर रहा है। हेल्प डेस्क आईटीआर दाखिल करने, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए लोगों की मदद कर रहा है। हम कॉल, लाइव चैट, वीबेक्स सत्र और सोशल मीडिया के माध्यम से समर्थन कर रहे हैं। रविवार को भी आईटीआर दाखिल कर सकेंगे।

हम शनिवार और रविवार सहित 31 जुलाई 2023 तक सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे। हम उन सभी से आग्रह करते हैं जिन्होंने AY2023-24 के लिए ITR दाखिल नहीं किया है, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना ITR दाखिल करें।

31 जुलाई के बाद 5,000 रुपये तक लेट फीस देनी होगी

सूत्रों के अनुसार 31 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल करने वाले करदाताओं को विलंब शुल्क देना होगा। यदि किसी व्यक्तिगत करदाता की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक है, तो उसे 5000 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा। यदि करदाता की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है, तो उसे 1,000 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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