कंपनियों के पतों के भौतिक सत्यापन से जुड़े नियमों में संशोधन, पढ़ें पूरी खबर
नई दिल्ली: सरकार ने कंपनियों के पंजीकृत पतों के भौतिक सत्यापन के समय पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए नियमों में संशोधन किया है। अब सत्यापन के समय कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का फोटो लेने और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति का तरीका अपनाया जाएगा। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए कंपनी अधिनियम, 2014 के तहत निर्धारित सत्यापन नियमों में संशोधन किया है और यह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित होते ही लागू हो जाएगा।
सूत्रों की खबर के मुताबिक, अधिनियम की धारा 12 के तहत, यदि कंपनी रजिस्ट्रार को पता चलता है कि कोई कंपनी ठीक से कारोबार नहीं कर रही है, तो वह उसके पंजीकृत पते का भौतिक सत्यापन कर सकता है। इस संशोधन के साथ ऐसे भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया तय कर दी गई है।
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा कि कंपनियों के पंजीकृत पतों का भौतिक सत्यापन करते समय स्थानीय स्तर पर दो स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी जरूरी होगी. जरूरत पड़ने पर स्थानीय पुलिस की भी मदद ली जा सकती है। कंपनी के पंजीकरण के समय दिए गए पते के साथ संलग्न भवन के दस्तावेजों की जांच करना भी आवश्यक होगा। इसके अलावा उस पंजीकृत पते वाली जगह की तस्वीर भी ली जाएगी। यह सत्यापन पूरा होने के बाद, प्रासंगिक जानकारी के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
भौतिक सत्यापन के समय, यदि यह पाया जाता है कि पंजीकृत पते पर पत्राचार नहीं किया जा सकता है, तो संबंधित रजिस्ट्रार कंपनी और उसके निदेशकों को सूचित करने के लिए एक नोटिस भेजेंगे। कंपनी से मिले जवाब के आधार पर तय होगा कि उस कंपनी का नाम सरकारी रिकॉर्ड से हटाया जाए या नहीं. कंपनी अधिनियम 2014 में संशोधन के माध्यम से इस आशय का प्रावधान किया गया है।