सितंबर में निपटा लें ये 3 जरूरी काम, 2000 का नोट बदलने और पैन-आधार लिंक करने का आखिरी मौका

रायपुर : सितंबर का महीना शुरू हो चुका है. इस महीने डी-मैट अकाउंट का नॉमिनेशन भरने और 2000 हजार रुपये के नोट बदलने जैसे अहम कामों की समयसीमा खत्म हो जाएगी. आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करने के लिए अब सिर्फ 14 दिन बचे हैं। वहीं, इस महीने कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ईद-ए-मिलाद जैसे कई त्योहार पड़ रहे हैं, जिसके चलते यह महीना छुट्टियों से भरा है। सितंबर महीने में बैंक सिर्फ 16 दिन ही खुलेंगे।

हम आपको ऐसे 3 कामों के बारे में बता रहे हैं जिनकी डेडलाइन इसी महीने खत्म हो जाएगी…

1. आधार को फ्री में अपडेट करने का आखिरी मौका

फ़ाइल फोटो

अगर आप फ्री में आधार अपडेट करना चाहते हैं तो आपके पास ऐसा करने का आखिरी मौका है। UIDAI ने फ्री में आधार अपडेट करने की सुविधा दी है। इसकी समयसीमा 14 सितंबर को खत्म हो रही है. इसके बाद आधार अपडेट कराने के लिए शुल्क देना होगा। पहले यह सुविधा 14 जून तक उपलब्ध थी। इसके बाद इसे तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। यूआईडीएआई ने यह पहल खासतौर पर उन लोगों के लिए शुरू की थी, जिन्होंने 10 साल पहले आधार कार्ड बनवाया था और इसे एक बार भी अपडेट नहीं कराया है।

2. 2000 रुपये के नोट बदलने का आखिरी मौका

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 19 मई को 2000 रुपये के नोट बंद करने की घोषणा की थी। आरबीआई ने देशवासियों को 2,000 रुपये के नोट बदलने के लिए 4 महीने का समय दिया है। यह समयसीमा 30 सितंबर को समाप्त हो रही है।

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नोट बदलने के लिए किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है

आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक, बैंक में नोट बदलने के लिए किसी भी तरह का कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। एक बार में 20,000 की सीमा तक 2000 के नोट बदले जा सकते हैं यानी अन्य मूल्यवर्ग में बदले जा सकते हैं। अगर आपके पास खाता है तो आप कितनी भी संख्या में 2000 रुपये के नोट जमा कर सकते हैं। ध्यान रहे कि सितंबर में 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसलिए नोट बदलने के लिए बैंक जाने से पहले कृपया नीचे दी गई जानकारी पढ़ लें…

भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक सितंबर महीने में 6 दिन यानी 4 रविवार और 2 शनिवार बैंक बंद रहेंगे। अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग कारणों से 10 दिनों तक बैंकों में काम नहीं होगा। अगर इन छुट्टियों को शामिल कर लिया जाए तो बैंकों में सिर्फ 14 दिन ही कामकाज होगा। इसलिए अगर आपको कोई जरूरी काम करने के लिए बैंक जाना है तो पहले छुट्टियों की लिस्ट देख लें और उसके बाद ही बैंक जाएं।

3. 30 सितंबर से पहले आधार-पैन लिंक करें

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अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो 30 सितंबर 2023 तक ऐसा कर लें. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। जिसके बाद पैन से जुड़े कई काम रुक जाएंगे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) 30 जून, 2022 से पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का विलंब शुल्क ले रहा है।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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