पैन अब तक आधार से लिंक नहीं है? 31 मई तक जोड़ लें, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान
नई दिल्ली/सूत्र: जिन लोगों ने अभी तक अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से नहीं जोड़ा है, उनके लिए आय पर कर कटौती यानी टीडीएस दर सामान्य से दोगुनी होगी। इस नुकसान से बचने के लिए पैन को आधार से लिंक करना फायदेमंद है. इस काम को 31 मई से पहले पूरा करने का मौका है। आयकर विभाग ने कहा कि अगर करदाता 31 मई तक अपने पैन को आधार से लिंक करते हैं, तो कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयकर नियमों के अनुसार, यदि पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया है, तो लागू दर से दोगुनी दर पर कटौती की जाएगी।
सीबीडीटी ने जारी किया सर्कुलर
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक सर्कुलर में कहा कि करदाताओं से कई शिकायतें मिली हैं। बताया गया है कि इस संबंध में उन्हें नोटिस मिला है। नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने ऐसे लेनदेन करते समय टीडीएस/टीसीएस की कम कटौती/संग्रह में चूक की है जहां पैन निष्क्रिय था। ऐसे मामलों में चूँकि उच्च दर पर कटौती/वसूली नहीं की गयी है। इसलिए विभाग ने टीडीएस/टीसीएस विवरण के प्रसंस्करण के दौरान कर की मांग बढ़ा दी है।
क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
इस संबंध में की गई शिकायतों को संबोधित करने के लिए, सीबीडीटी ने कहा, ’31 मार्च, 2024 तक किए गए लेनदेन के संबंध में यदि पैन 31 मई, 2024 को या उससे पहले सक्रिय किया जाता है (आधार से लिंक करने के बाद)। तो उस पर कोई देनदारी नहीं होगी। कटौतीकर्ता/संग्राहक को (उच्च दर पर) कर कटौती/संग्रह करना होगा।
सूत्रो के अनुसार टैक्स एक्सपर्ट ने कहा कि सर्कुलर उन मामलों में कर कटौतीकर्ताओं को कुछ राहत देता है जहां पैन आधार से लिंक नहीं होने के कारण निष्क्रिय है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में करदाताओं को जल्द से जल्द पैन को आधार से लिंक कर लेना चाहिए।