किचन में घटिया सामान का इस्तेमाल होगा बंद, बर्तन समेत कई आइटम पर होगा क्वालिटी कंट्रोल

रायपुर: किचन में इस्तेमाल होने वाले घटिया किस्म के बर्तन की बिक्री अब बंद होने जा रही है। सरकार ने स्टेनलेस स्टील व एल्युमीनियम के बर्तन पर क्वालिटी कंट्रोल के नियम की अधिसूचना जारी कर दी है और आगामी सितंबर माह से यह नियम लागू हो जाएगा। सरकार के इस फैसले से घटिया किस्म के बर्तन से सेहत पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव में कमी आएगी और घरेलू स्तर पर स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाने वाले छोटे उद्यमियों का कारोबार बढ़ेगा।

आयात हो रहे थे घटिया स्टील के बर्तन

किसी भी प्रकार का कोई गुणवत्ता नियंत्रण न होने के कारण बड़े पैमाने पर स्टेनलेस स्टील के बर्तन चीन से आयात किये जा रहे थे। घरेलू स्तर पर भी घटिया सामग्री से बर्तन बनाने की शिकायतें मिल रही थीं। चीन से आने वाले खराब गुणवत्ता वाले बर्तन बहुत सस्ते होते हैं और छोटे घरेलू निर्माता उनका मुकाबला करने में असमर्थ होते हैं। इसके चलते गुजरात में स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाने वाले 30-35 फीसदी छोटे उद्यमियों ने अपना उत्पादन बंद कर दिया और इस संबंध में इस साल जनवरी में वित्त मंत्रालय को एक ज्ञापन भी सौंपा गया था।

निर्माताओं को करानी होगी गुणवत्ता की जांच

नियम के लागू होने के बाद चीन से आयात करने से पहले चीन स्थित निर्माता कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो से क्वालिटी कंट्रोल का सर्टिफिकेट लेना होगा। घरेलू निर्माताओं को भी मानक ब्यूरो से गुणवत्ता की जांच करानी होगी। बर्तन के साथ स्टेनलेस स्टील सिंक, सेनिटरी केन्स, टिन प्लेट, पेय पदार्थों के लिए इस्तेमाल होने वाले एल्युमीनियम केन्स पर भी क्वालिटी कंट्रोल नियम लागू होगा।

नियमों के दायरे में किचन में इस्तेमाल होने वाले विद्युत उपकरण भी  

किचन में इस्तेमाल होने वाले रोस्टर, टोस्टर जैसे विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों के लिए क्वालिटी कंट्रोल नियम को अधिसूचित किया गया है और इन सभी पर आगामी सितंबर माह से नियम लागू हो जाएगा। हालांकि एमएसएमई मंत्रालय के उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत उन स्टेनलेस बर्तन उद्यमियों को इस नियम से छूट दी गई है जिनका कारोबार सालाना दो करोड़ से अधिक नहीं है और जिन्होंने मशीनरी व उपकरणों में 25 लाख रुपए से अधिक का निवेश नहीं किया है।

घरों में इस्तेमाल होने वाले बिजली के पंखों और एयर कूलरों पर गुणवत्ता नियंत्रण नियम लागू करने के लिए अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। घरेलू वस्तुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार छोटी वस्तुओं को गुणवत्ता नियंत्रण नियमों के तहत लाना चाहती है।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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