सहारा के करोड़ों निवेशकों के लिए आई खुशखबरी, नौ महीने में मिलेगा पूरा पैसा

नई दिल्ली/सूत्र: सहारा समूह की कंपनियों के करोड़ों निवेशकों के लिए आखिरकार अच्छी खबर आई है. सरकार ने कहा है कि अगले नौ महीनों में उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने बुधवार को कहा कि सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को नौ महीने में उनका पैसा वापस मिल जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये की राशि केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित की जाए। अदालत ने जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास सहारा समूह द्वारा जमा किए गए 24,000 करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपये केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित करने की केंद्र की याचिका को स्वीकार कर लिया। था।
केंद्र ने यह अर्जी एक जनहित याचिका में कोर्ट को दी थी। जनहित याचिका पिनाकी पाणि मोहंती नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर की गई थी और इस राशि से विभिन्न चिट फंड कंपनियों और सहारा क्रेडिट कंपनियों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि सहारा समूह की सहकारी समितियों द्वारा ठगे गए जमाकर्ताओं के बीच राशि वितरित की जानी चाहिए। इसने कहा कि पूरी प्रक्रिया की निगरानी शीर्ष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी करेंगे। सहकारिता मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को सहारा-सेबी रिफंड खाते से लौटाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि जस्टिस रेड्डी इस भुगतान प्रक्रिया को नौ महीने में पूरा करेंगे।