आयकर विभाग ने बदले धर्मार्थ संस्थानों से जुड़े नियम, दो लाख से अधिक के दान पर देनी होगी जानकारी
नई दिल्ली/सूत्र : आयकर विभाग ने कर-मुक्त धर्मार्थ संस्थानों से संबंधित प्रकटीकरण नियमों में बदलाव किया है। बदलावों के तहत इन संस्थानों को यह घोषित करना होगा कि क्या उनकी गतिविधियां केवल धर्मार्थ हैं, धार्मिक हैं या धार्मिक के साथ धर्मार्थ हैं।
नए नियम 1 अक्टूबर 2023 से लागू होंगे
नए नियम 1 अक्टूबर 2023 से लागू होंगे. नए नियमों के मुताबिक, धर्मार्थ संस्थानों को उन लोगों की जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी, जिनसे एक दिन में 2 लाख रुपये से ज्यादा का दान मिला है. इसमें दानकर्ता का नाम, पता और पैन नंबर (यदि उपलब्ध हो) देना होगा।
सूत्रों से नांगिया एंडरसन एलएलपी के पार्टनर विश्वास पंजियार का कहना है कि सरकार ने हाल ही में आयकर अधिनियम के तहत कर छूट का दावा करने या 80जी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए धर्मार्थ संस्थानों पर लागू पंजीकरण नियमों में सुधार किया है।
इनकम टैक्स नियमों में किया गया बदलाव
विश्वास पंजियार ने कहा कि सरकार ने अब आयकर नियमों (नियम 2सी, 11एए और 17ए) में बदलाव किया है. संशोधित नियम 1 अक्टूबर 2023 से ही लागू होंगे. इसके अलावा संबंधित फॉर्म के अंत में दिए गए अंडरटेकिंग में भी थोड़ा बदलाव किया गया है।
धर्मार्थ संस्थानों, धार्मिक ट्रस्टों और चिकित्सा और शैक्षणिक संस्थानों की आय को आयकर अधिनियम के तहत कर से छूट दी गई है। हालांकि, इस छूट के लिए इन संस्थानों को आयकर विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।