फास्टर केयर : बच्चों के अस्थाई संरक्षण के लिये भावी अभिभावकों से आवेदन आमंत्रण

गरियाबंद : जिले में संचालित किशोर न्याय बालकों की देखरेख ओर संरक्षण अधिनियम अंतर्गत पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 44 तथा मॉडल गाइड लाइन फॉर फास्टर केयर 2016 के प्रावधाननुसार अस्थाई संरक्षण में दिये जाने हेतु फास्टर केयर में भारतीय इच्छुक दम्पत्तियों से आवेदन आमंत्रित है। फास्टर केयर परिवार का दायित्व होगा कि वह बालक को समुचित भोजन, वस्त्र, आश्रय, शिक्षा/उच्च शिक्षा, देखभाल एवं संरक्षण, आश्यकतानुसार सभी प्रकार की चिकित्सा/उपचार, आयु एवं रूचि अनुसार व्यासायिक प्रशिक्षण, बालक की विकास संबंधी आश्यकताओं की पूर्ति बालक की शोषण/दुव्र्यवहार/हानि/उपेक्षा से सुरक्षा तथा बालक एवं उसके जैविक परिवार की निजता का सम्मान करें।

इसके साथ ही फास्टर केयर मार्गदर्शिका 2016 में उल्लेखित सभी दायित्व एवं शर्तों तथा बालक कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण समिति के निर्देशों का पालन का पालन अनिवार्य होगा। ऐसे भारतीय दम्पत्ति जो देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को अस्थाई रूप से संरक्षण में लेना चाहते हैं, वे संयुक्त जिला कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग जिला गरियाबंद के कक्ष क्रमांक 57, 68 के कार्यालय में संपर्क कर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के पश्चात उक्त अधिनियम एवं गाइड लाइन के प्रकाश में गृह अध्ययन प्रतिवेदन तथा स्पान्सरशिप एवं फास्टर केयर अनुमोदन समिति की अनुशंसा के आधार पर जिले की बालक कल्याण समिति द्वारा देखरेख एवं संरक्षण हेतु बच्चों को संबंधित दम्पति को फास्टर केयर में दिया जा सकेगा।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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