सड़क सुरक्षा: कार की पिछली सीट पर बैठे यात्री को भी सीट बेल्ट लगाना होगा अनिवार्य
रायपुर : अब कार की पिछली सीट पर बैठे यात्री को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को एक इंटरव्यू के दौरान इसकी घोषणा की। गडकरी ने कहा कि जिस तरह कार के आगे बैठे यात्री के सीट बेल्ट नहीं लगाने पर अलार्म बजता है, वही सिस्टम अब पीछे की सीट पर बैठे यात्री के लिए भी किया जाएगा. इसके लिए कार कंपनियों को निर्देश दिए जाएंगे।
टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की रविवार को एक सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह मर्सिडीज की पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। गडकरी के इस ऐलान को मिस्त्री की मौत से जोड़ा जा रहा है।
गडकरी ने कहा कि पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाना पहले से ही अनिवार्य है, लेकिन लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब जुर्माना लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि जुर्माना लेना मकसद नहीं बल्कि जागरूकता फैलाना है. उन्होंने कहा कि 2024 तक सड़क हादसों को 50 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य है।
यह पूछे जाने पर कि क्या कार की पिछली सीट पर एयरबैग लगाने से कारों की कीमत बढ़ेगी, गडकरी ने कहा कि लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। उन्होंने बताया कि एक एयरबैग की कीमत 1,000 रुपये है। ऐसे में 6 के लिए छह हजार रुपए खर्च होंगे। उत्पादन और मांग बढ़ने से इसकी लागत में धीरे-धीरे और कमी आएगी।
गडकरी ने कहा कि नियमों के मुताबिक भारत में फ्रंट पैसेंजर और ड्राइवर के लिए एयरबैग अनिवार्य है. जनवरी 2022 तक, सरकार ने कंपनियों के लिए प्रत्येक यात्री कार में 8 यात्रियों के साथ 6 एयरबैग रखना अनिवार्य कर दिया है।