सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं के पास वैध खाद्य लाइसेंस, पंजीयन होना अनिवार्य

राजनांदगांव : नियम में परिवर्तन होने के बाद फूड लाइसेंस के लिए व्यापारियों से ऑनलाईन माध्यम से फीस जमा ली जाएगी। व्यापारी आसानी से अपने मोबाइल या च्वाइस सेंटर के माध्यम से लाइसेंस के लिए ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं। इससे ट्रेजरी चालान में लगने वाला शुल्क बचेगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं के पास वैध खाद्य लाइसेंस, पंजीयन होना अनिवार्य है।

बिना वैध खाद्य लाइसेंस, पंजीयन के व्यापार करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 63 के तहत पांच लाख का जुर्माना और छह माह तक कारावास का प्रावधान है। सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को लाइसेंस, पंजीयन बनवाना आवश्यक है। 3 दिसंबर 2020 के बाद अभिहित अधिकारी का प्रभार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को दिया गया है।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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