सहारा का ‘रिफंड पोर्टल’ लॉन्च, जानिए क्या है प्रोसेस?
नई दिल्ली/सूत्र : सहारा ग्रुप में निवेश करने वाले 10 करोड़ निवेशकों का पैसा वापस पाने के लिए केंद्र सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के जरिए सहारा ग्रुप की 4 सहकारी समितियों में पैसा लगाने वाले निवेशक अपना पैसा वापस पा सकते हैं। पैसा उन्हीं निवेशकों को लौटाया जाएगा जिनकी निवेश परिपक्वता (मैच्योरिटी) पूरी हो चुकी है। शुरुआत में निवेशकों को 10-10 हजार रुपये वापस किये जायेंगे. निवेशकों को रिफंड का दावा करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।
केंद्र सरकार की याचिका पर 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा-सेबी रिफंड खाते में पड़े 5000 करोड़ रुपये सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (सीआरसीएस) को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था। अब ये पांच हजार करोड़ रुपये पहले चरण में निवेशकों को लौटाए जाएंगे. यह पैसा उन निवेशकों को दिया जाएगा जिन्होंने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में निवेश किया है।
एक ही फॉर्म में करें सभी क्लेम
यदि किसी निवेशक ने सहारा की एक से अधिक सहकारी समितियों में निवेश किया है, तो उसे रिफंड प्राप्त करने के लिए अपने सभी दावे पोर्टल पर उपलब्ध रिफंड फॉर्म में दाखिल करने होंगे। सहारा ग्रुप ऑफ को-ऑपरेटिव सोसाइटी दावा आवेदन जमा करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर सत्यापित करेगा। पोर्टल पर दावा प्रपत्र दाखिल करने के 15 दिनों के बाद दावे की स्थिति की जानकारी एसएमएस के माध्यम से या पोर्टल पर दी जाएगी। क्लीयरेंस प्रक्रिया पूरी होने में 45 दिन तक का समय लग सकता है।
क्या् लगेगी फीस?- पैसा वापस पाने के लिए सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट https://www.cooperation.gov.in/ पर दिए गए सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल के लिंक पर क्लिक करके पोर्टल पर लॉगइन करना होगा। निवेशकों को रिफंड पाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।
ऑनलाइन रिफंड का दावा कैसे करें
जिन निवेशकों ने सहारा समूह की इन चार सहकारी समितियों में पैसा लगाया है, उन्हें रिफंड पाने के लिए सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट https://www.cooperation.gov.in/ पर जाना होगा। वहां नीचे स्क्रॉल करें और सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल पर क्लिक करें। ऐसा करने पर सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल खुल जाएगा। सबसे पहले यहां डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिखेगा. इस पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार के आखिरी चार अक्षर और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर देना होगा. फिर मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें।
अब पोर्टल पर डिपॉजिटर लॉगइन पर क्लिक करें। फिर से आधार और मोबाइल नंबर के चार अंक दर्ज करें। निर्दिष्ट स्थान पर ओटीपी दर्ज करें। आधार डेटा प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें। ऐसा करते ही आपके आधार की जानकारी आपके सामने होगी. इसके बाद आपको क्लेम फॉर्म दिखाई देगा. इसमें मांगी गई सभी जानकारी भरें। आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
आप एक से अधिक दावे भी कर सकते हैं. अगर आपके क्लेम का पैसा 50 हजार रुपये से ज्यादा है तो पैन नंबर दें. अपना दावा सत्यापित करें. इसके बाद डाउनलोड विकल्प पर क्लिक करके क्लेम फॉर्म डाउनलोड करें। इस फॉर्म पर अपना फोटो लगाएं और दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें। अब इसे स्कैन करके दोबारा अपलोड करें और सबमिट करें। फॉर्म जमा होने का मैसेज आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा।