खाद्य तेल एवं खाद्य तिलहन स्टॉक की सीमा तय

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सभी प्रकार के खाद्य तेलों एवं खाद्य तिलहनों पर 31 दिसम्बर 2022 तक की अवधि के लिए अधिकतम स्टॉक संधारण सीमा निर्धारित की गई है। स्टॉक संधारण की सीमा सभी प्रकार के खाद्य तेल का कमीशन अभिकर्ता हेतु 30 क्विंटल, व्यापारी के लिए 500 क्विंटल, खुदरा दुकान वालों के लिए 30 क्विंटल एवं डिपों हेतु 1000 क्विंटल (भण्डारण क्षमता के 90 दिन) तक की अधिकतम स्टॉक निर्धारित किया गया हैं।

खाद्य अधिकारी ने बताया कि इसी प्रकार खाद्य तेल के बीज सभी प्रकार का कमीशन अभिकर्ता हेतु 100 क्विंटल, व्यापारी हेतु 2000 क्विंटल का अधिकतम स्टॉक निर्धारित की गयी है। यह सीमा (खाद्य तेलों के 90 दिनों का उत्पादन, उत्पादन क्षमता की दैनिक सूचना के अनुसार) है। उन्होंने बताया कि खाद्य तेल एवं खाद्य तिलहन का कोई भी व्यापारी किसी भी समय खाद्य तेल एवं खाद्य तिलहन का कोई भी स्टॉक उपरोक्त उल्लेखित मात्रा से अधिक भंडारण नहीं करेगा। करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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