एमओआरटीएच का फैसला, इन वाहनों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य
नई दिल्ली: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को अनिवार्य कर दिया है। खतरनाक मालवाहक वाहनों के लिए नया नियम लागू किया गया है। मंत्रालय ने सोमवार को इससे जुड़ा गजट जारी करते हुए इसे लागू करने की तारीख भी तय की है. इस फैसले के दायरे में पेट्रोलियम टैंकरों से लेकर इसी तरह के अन्य सामान ढोने वाले वाहन आएंगे।
मंत्रालय ने इससे पहले इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके अनुसार पेट्रोलियम टैंकर से लेकर ऑक्सीजन कंटेनर तक वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस फिट करना अनिवार्य है। मंत्रालय के अनुसार, जीपीएस ट्रैकिंग इन टैंकरों की उचित निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करेगा कि जरूरत पड़ने पर कोई डायवर्जन या देरी न हो।
मंत्रालय की ओर से जारी गजट के मुताबिक सितंबर 2022 के बाद बनने वाले वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस कंपनी को लगाना होगा. इसके अलावा मौजूदा वाहनों के लिए समय सीमा तय की गई है. जनवरी 2023 से इन वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य होगा।