कारखाना/स्थापना में कार्यरत समस्त कर्मचारियों एवं श्रमिकों का विवरण श्रम विभागीय पोर्टल पर करें अपलोड

सुखसागर/बलौदाबाजार : औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा व्यवसाय सुधार कार्य योजना के तहत् श्रम अधिनियमों के सरल अनुपालन एवं श्रम निरीक्षण व्यवस्था में सुधार की दृष्टिकोण से श्रम विभाग द्वारा एकीकृत वार्षिक विवरणी योजना अधिसूचना 30 मार्च 2016 द्वारा लागू की गई है।

श्रम पदाधिकारी ने बताया कि इस योजना में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार विभिन्न प्रपत्रों में किसी कारखाना द्वारा दाखिल किये जाने वाले वार्षिक विवरणियों के बदले एकीकृत वार्षिक विवरणी निर्धारित प्रपत्र में श्रम विभाग 

के पोर्टल में प्रतिवर्ष 30 जून तक ऑनलाईन अपलोड करने का प्रावधान है। उक्त तथ्यों के दृष्टिगत श्रमायुक्त रायपुर द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिन कारखानों के द्वारा निर्धारित अवधि 30 जून तक एकीकृत वार्षिक विवरणी अपलोड नहीं की गई है उन्हें पुनः एक अवसर देते हुये एकीकृत वार्षिक विवरणी 15 जनवरी 2021 तक अपलोड करने के निर्देश दिये गये हैं। अपलोड नहीं करने की स्थिति में संबंधित कारखानो, स्थापनाओं के अनुज्ञप्ति, पंजीयन निरस्त किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। 

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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