स्वरोजगार के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों से 10 जून तक आवेदन आमंत्रित

गरियाबंद : जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास  समिति द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के इच्छुक आवेदकों से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए निर्धारित प्रारूप में 10 जून तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। जिला अंत्यावसायी सहकारी समिति विकास निगम के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि जिले के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के आवेदकों से कृषि क्षेत्र अंतर्गत ट्रैक्टर-ट्राली योजना, डेयरी योजना, मछलीपालन, बकरीपालन, वर्मी कम्पोस्ट एवं पोल्ट्री व्यवसाय, स्व सहायता समूह जो मछली पालन, पोल्ट्री, मशाला,  राईस मिल, दाल मिल, आदि का स्वरोजगार करना चाहते है, के लिए आवेदन मंगाये गये हैं।

इसी प्रकार उद्योग क्षेत्र अंतर्गत जैसे फेब्रिकेशन, बेकरी, सीमेंट पोल एवं गमला निर्माण, ब्रिक्स निर्माण के लिए भी लोन दिया जाएगा। इसके अलावा परिवहन सेवा अंतर्गत जैसे गुड्स कैरियर योजना, पैसेंजर व्हीकल्स योजना के तहत लोन का प्रावधान किया गया है। साथ ही सेवा क्षेत्र से किराना व्यवसाय, ब्यूटी पार्लर, कम्प्यूटर सेंटर, कोचिंग, फोटोकॉपी, स्टेशनी, कपड़ा व्यवसाय के लिए टर्म लोन योजनांतर्गत ऋण स्वीकृत किए जाएंगे तथा स्वसहायता समूहों को माइक्रो क्रेडिट योजना के तहत कैटरिंग, दोना-पत्तल, मसाला, बेकरी व्यवसाय के लिए, आदिवासी महिला सशक्तिकरण समूह को ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, जनरल स्टोर्स आदि व्यवसाय के लिए लोन प्रदाय किया जाएगा।

उद्योग, परिवहन एवं सेवा सेक्टर में व्यवसाय एवं स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आवेदन आमत्रित किए गए है, जिसके तहत कृषि सेक्टर से ट्रैक्टर ट्रॉली योजना, डेयरी योना, मछलीपालन, बकरीपालन, वर्मी कम्पोस्ट एवं पोल्ट्री व्यवसाय (सभी टर्म लोन योजना) हेतु आवेदन मंगाए गए हैं। इसी सेक्टर से स्वसहायता समूहों के लिए माइक्रो क्रेडिट योजनांतर्गत मछलीपालन, पोल्ट्री, मसाला, राइस मिल, दाल मिल आदि के लिए ऋण प्रदाय किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि उद्योग सेक्टर से टर्म लोन योजना के तहत फेब्रिकेशन, बेकरी, सीमेंट पोल एवं गमला निर्माण, ब्रिक्स निर्माण के लिए भी लोन दिया जाएगा।

इसके अलावा परिवहन सेक्टर से गुड्स कैरियर योजना, पैसेंजर व्हीकल्स योजना के तहत लोन का प्रावधान किया गया है। साथ ही सेवा क्षेत्र से किराना व्यवसाय, ब्यूटी पार्लर, कम्प्यूटर सेंटर, कोचिंग, फोटोकॉपी, स्टेशनी, कपड़ा व्यवसाय के लिए टर्म लोन योजनांतर्गत ऋण स्वीकृत किए जाएंगे तथा स्वसहायता समूहों को माइक्रो क्रेडिट योजना के तहत कैटरिंग, दोना-पत्तल, मसाला, बेकरी व्यवसाय के लिए, आदिवासी महिला सशक्तिकरण समूह को ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, जनरल स्टोर्स आदि व्यवसाय के लिए लोन प्रदाय किया जाएगा।

कार्यपालन अधिकारी श्री भारतेंदू देवांगन ने बताया कि आवेदकों से प्रस्तावित आवेदन प्राप्त होने पर निगम मुख्यालय रायपुर से वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु वास्तविक लक्ष्य प्राप्त होने पर पात्रतानुसार चयन समिति की बैठक के उपरांत चयनित आवेदकों को ऋण वितरण संबंधी आगे की कार्रवाई की जाएगी। आवेदकों की पात्रता एवं शर्तों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य हो एवं जिले का मूल निवासी हो। आवेदक की वार्षिक आय 3 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो। आय (वित्तीय वर्ष 2020-21), जाति, निवास प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि पूर्व में किसी भी शासकीय योजना में ऋण अथवा अनुदान का लाभ न लिया हो। परिवहन सेक्टर की योजनाओं के आवेदकों के पास वैध कॉमर्शियल ड्राइविंग लायसेंस होना अनिवार्य है। ट्रैक्टर ट्रॉली व्यवसाय के आवेदक के नाम अथवा हक में पांच एकड़ कृषि भूमि होना आवश्यक है तथा उसके पास पूर्व में टैªक्टर ट्रॉली, मालवाहक एवं पैसेंजर वाहन उपलब्ध नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि आवेदक स्वयं का पासपोर्ट आकार का फोटो, जाति, निवास, आय प्रमाण-पत्र, आधार, मतदाता कार्ड, बैंक खाता, शैक्षणिक योग्यता, राशन कार्ड सहित सभी वांछित दस्तावेजों एवं 10 रूपये के स्टांप पर आवेदक का शपथ पत्र के साथ कलेक्ट्रेट संयुक्त कार्यालय परिसर में स्थित अंत्यावसायी कार्यालय कक्ष क्रमांक 37 में उपस्थित होकर 10 जून तक अपना आवेदन कार्यालयीन समय में जमा कर सकते हैं।

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा एसटी वर्ग के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण के लिए 12 जून तक आवेदन आमंत्रित

राजनांदगांव :  राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की विभिन्न योजनाओं में ऋण प्रदाय कर उनकी आर्थिक स्थिति सुधार किए जाने सहयोग किया जाना है। जिले के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में ऋण प्रदाय करने के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति राजनांदगांव द्वारा लोन के लिए 12 जून 2021 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति से प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि एवं सहायक क्षेत्र – टे्रक्टर ट्राली, सेवा एवं परिवहन क्षेत्र – आटो पैसेंजर व्हीकल, आटो गुड्स कैरियर, आटो रिक्शा पेट्रोल- डीजल, मारूति वेन, मालवाहक, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र – किसी भी प्रकार का व्यवसाय संचालित करने के लिए ऋण लेने आवेदन आमंत्रित किए गए है।

आवेदन जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति राजनांदगांव कलेक्टोरेट परिसर के दूसरी मंजिल आधार कार्ड सेंटर के सामने रूम नंबर 71 राजनांदगांव से प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को व्यवसाय के लिए न्यूनतम ऋण 50 हजार रूपए से 5 लाख रूपए तक एवं वाहन संबंधित योजना में ईकाई लागत अनुसार लाभ दिया जाएगा। आवेदकों की पात्रता एवं शर्तों के लिए जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति राजनांदगांव कलेक्टे्रट भवन रूम नंबर 71 में संपर्क किया जा सकता है।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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