युवा स्वरोजगार योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित

गरियाबंद : छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड गरियाबंद द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किया जा रहा हैं। छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रभारी प्रबंधक ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके तहत पात्र हितग्राहियों को सेवा एवं उद्योग इकाई स्थापना के लिए राष्ट्रीयकृत बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

जिसमें सेवा क्षेत्र इकाई हेतु अधिकतम 20 लाख रूपये एवं विनिर्माण क्षेत्र उद्योग इकाई हेतु अधिकतम राशि 50 लाख रूपये तक ऋण मुहैया कराया जाता है। वहीं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत सेवा क्षेत्र इकाई हेतु 1 लाख रूपये एवं विनिर्माण क्षेत्र इकाई हेतु अधिकतम राशि 3 लाख रूपये तक ऋण मुहैया कराया जाता है। जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहीयों को 35 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 25 प्रतिशत की पात्रता है।

इच्छुक आवेदक जो गरियाबंद जिले के निवासी है वे आवेदन के साथ आधार कार्ड, पेन कार्ड, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत/नगर पंचायत का जनसंख्या एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र, भूमि/भवन हेतु दस्तावेज, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पासपोर्ट साईज फोटो, बैंक पासबुक तथा 50 रूपये का शपथ पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ वेबसाइट पीएमईजीपी ई-पोर्टल में ऑनलाईन आवेदन कर अपना आवेदन पत्र खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यालय में कार्यालयीन समय पर दस्तावेजों के साथ जमा कर सकते हैं। इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यालय सिविल लाईन गरियाबंद मोबाईल नम्बर 789895209, 7898985210 पर संपर्क कर सकते हैं।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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