खाद्य कोरोबार हेतु पंजीयन 10 मार्च तक
बेमेतरा : कार्यालय उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा प्रत्येक खाद्य कोरोबारियों के लिए खाद्य कोरोबार हेतु पंजीयन/अनुज्ञप्ति हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनिमय 2011 के तहत प्रत्येक खाद्य कारोबारियों को खाद्य कारोबार के लिए खाद्य पंजीयन/अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य है। जिसमें खाद्य कारोबारकर्ता जैसे पान ठेला, चाट ठेला, गुपचुप ठेला, फल सेन्टर, आइसक्रीम/खाद्य, बर्फ, कैंडी, जुस कार्नर, किराना दुकान, जलपान गृह, होटल, मिठाई दुकान, ढाबा, मांस विक्रय केन्द्र आदि को पंजीयन/अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य है।
पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज पहचान पत्र, फोटो, किरायानामा/बिजली बिल/स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ 10 मार्च 2021 समय 11:00 बजे से 5:00 तक बाजार चैक गांधी मंच स्टेट बैंक के सामने बेरला मे पंजीयन करा सकते है। खाद्य पंजीयन शुल्क 100 रुपये प्रतिवर्ष एवं खाद्य अनुज्ञप्ति शुल्क 2000 रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है।