प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत् आवेदन आमंत्रित
महासमुन्द : बेरोजगार युवाओं को अपना खुद का उद्योग, रोजगार शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक ऋण प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना 2021 के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को ऋण मुहैया कराया जाता है।
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुंद द्वारा जिले के ग्रामीण एवं शहरी इच्छुक बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत् ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए है।
महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग ने बताया कि बेरोजगार युवाओं को उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिए वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से अधिकतम 25 लाख रुपए एवं विनिर्माण के लिए 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार शुरू करने के लिए 25 से 35 प्रतिशत् तक सब्सिडी और शहरी क्षेत्र में स्वरोजगार शुरू करने के लिए 15 से 25 प्रतिशत् तक सब्सिडी दी जाएगी।
आवेदन हेतु लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं शैक्षणिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही बैंक व वित्तीय संस्थान का चूककर्ता न हो तथा केन्द्र शासन या राज्य शासन से पूर्व में अनुदान का लाभ न लिया हो। आवेदन पत्र के साथ स्थायी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पासपोर्ट साईज फोटो एवं ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग एवं सेवा स्थापित करने पर ग्राम जनसंख्या प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
वेबसाईट www.kviconline.gov.in के PMEGP ePortal में जाकर Agency DIC का चयन कर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुन्द, पुराना तहसील ऑफिस परिसर में या कार्यालय के दूरभाष 07723-223115 पर कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर सकते है।