भारत सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ियों के परमिट और रजिस्ट्रेशन की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाया
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2020 से खत्म ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, गाड़ियों के परमिट और रजिस्ट्रेशन की वैधता 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया है. इन सभी डॉक्यूमेंट्स की वैधता लॉकडाउन की वजह से दूसरी बार बढ़ाई गई है. इससे पहले केंद्र ने 30 जून तक वैधता को बढ़ाया था. अब दोबारा इसे 3 महीने के लिए एक्सटेंशन दिया गया है. अब 30 सितंबर तक ये सभी डॉक्यूमेंट्स वैध रहेंगे.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे दस्तावेज को 30 सितंबर तक वैध माने जाए, जिनकी मियाद 1 फरवरी को खत्म हो गई है. इस फैसले से देशभर में लाखों-करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. जानकारी के मुताबिक, यह कदम उन नागरिकों की मदद के लिए उठाया गया है, जो लॉकडाउन के चलते लाइसेंस या परमिट को रिन्यू नहीं करा पाए हैं.
केंद्र ने अपने आदेश में कहा है कि जिन दस्तावेजों की वैधता की अवधि बढ़ाई गई है, उनमें मोटर वाहन कानून के तहत फिटनेस प्रमाणपत्र, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या दूसरे जरूरी दस्तावेज शामिल हैं. मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई गई है. ऐसे में आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस भी इसके दायरे में आएंगे और इनकी वैधता भी 30 सितंबर तक बढ़ा दी गयी है।