औद्योगिक नीति 2019-24 से जिले में नये उद्योगों के स्थापना में होगी आसानी

उद्योग की स्थापना पर उद्यमियों को मिलेगा ब्याज अनुदान
बलरामपुर : छत्तीसगढ़ शासन औद्योगिक नीति 2019-24 के अन्तर्गत बलरामपुर-रामानुजगंज जिले को अति पिछड़ा क्षेत्र ’’द‘‘ श्रेणी का जिला घोषित् किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योग स्थापित करने पर निम्नानुसार ब्याज अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी। सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा पात्र सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए 8 वर्ष की अवधि तक 65 प्रतिशत अधिकतम सीमा 30 लाख वार्षिक एवं प्राथमिकता उद्योग के लिए 10 वर्ष तक 70 प्रतिशत अधिकतम 40 लाख वार्षिक तथा उच्च प्राथमिकता उद्योग के लिए 11 वर्ष तक 70 प्रतिशत अधिकतम 45 लाख वार्षिक ब्याज अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी।
इसी तरह मध्यम/वृहद उद्योगों के लिए सामान्य वर्ग के द्वारा स्थापित उद्योग को 8 वर्ष तक 60 प्रतिशत अधिकतम सीमा 40 लाख वार्षिक एवं प्राथमिक उद्योग को 10 वर्ष तक 70 प्रतिशत अधिकतम 50 लाख वार्षिक तथा उच्च प्राथमिकता उद्योग को 11 वर्ष तक 70 प्रतिशत अधिकतम 55 लाख वार्षिक ब्याज अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी। जिले के इच्छुक उद्यमी, उद्योग स्थापना के संबंध में शासन के विभिन्न अनुदान योजनाओं की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बलरामपुर में महाप्रबंधक अथवा प्रबंधक मोबाईल नम्बर 8305958805 से सम्पर्क कर सकते हैं।