26 मई से : अधिक के नकद लेनदेन पर देनी होगी पैन या आधार की जानकारी
रायपुर : बैंक या पोस्ट ऑफिस में पैसे के लेन-देन को लेकर सरकार ने नए नियम बनाए हैं. नए नियमों के मुताबिक एक वित्तीय वर्ष में बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपये या इससे अधिक की नकदी जमा करने के लिए पैन और आधार की जरूरत होगी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर (15वां संशोधन) नियम, 2022 के तहत नए नियम बनाए हैं, जिसकी अधिसूचना 10 मई 2022 की तारीख को जारी की गई है। हालांकि, ये नए नियम 26 मई से लागू होंगे।
एक वित्तीय वर्ष में एक बैंकिंग कंपनी या एक कॉर्पोरेट बैंक या किसी एक डाकघर में एक या एक से अधिक खातों में 20 लाख नकद जमा या नकद निकासी।
किसी बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक या डाकघर में चालू खाता या कैश क्रेडिट खाता खोलने पर। चालू खाता खोलने के लिए अपना पैन कार्ड दिखाना होगा। वहीं, जिन लोगों का बैंक खाता पहले से ही पैन से जुड़ा हुआ है, उन्हें भी लेन-देन के समय इस नियम का पालन करना होगा।