स्किल ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थान तथा लाईब्रेरी संचालन हेतु दिशा निर्देश

गरियाबंद : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निलेशकुमार क्षीरसागर द्वारा जिला अंतर्गत स्थित स्कील ट्रेनिंग इस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर तथा लाइब्रेरी को संचालित करने हेतु आदेश प्रसारित किया गया है। आज जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में गरियाबंद जिला अंतर्गत कोविड-19 से पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी को देखते हुए एवं भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देश (एस.ओ.पी.) दिनांक 08 सितम्बर 2020 के अनुरूप में उक्त संस्थान संचालित होंगे। आदेश में यथा संभव ऑनलाईन क्लास व डिस्टेंस लर्निंग को प्राथमिकता दिये जाने के निर्देश है। साथ ही संस्थान में बैठक क्षमता का एक समय में केवल 50 प्रतिशत व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। संस्थान में प्रवेश द्वार एवं निकासी द्वार पृथक-पृथक हो यह सुनिश्चित किया जाये एवं प्रवेश/निकासी द्वार टचफ्री मोड में हो। स्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायें, संस्थान में उपस्थित व्यक्ति खांसते, छींकते समय टिशु पेपर,रूमाल मुढी हुई कोहनी का अनिवार्यतः उपयोग करेंगे। संस्थान के संचालक/ प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि उपयोग में लाये सामाग्री का ठीक से निपटारा किया जावे।

संस्थान में रखे पीने का पानी स्थल, हाथ धोने का स्थल, वॉशरूम, कुर्सी, टेबल, बेंच, कम्प्यूटर, लैपटॉप, प्रिटर, पाठ्य सामग्री, लॉकर, क्लास रूम एवं ऐसी सतह, जो टच की मोड में न हो को समय -समय पर एक प्रतिशत सोडेशियम हाइपोक्लोराइड आथवा 70 प्रतिशत एल्कोहल बेस्ड सेनेटाईजर से साफ करना होगा। लैपटॉप, नोटबुक, पाठ्य सामग्रियों का आदान प्रदान करने की अनुमति नहीं होगी। संस्थान में संचालित केटीन यथासंभव बंद रखा जाये। संस्थान में सीसीटीवी कैमरे लगाया जावे ताकि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। संस्थान में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल/फिजिकल डिस्टेसिंग, मास्क लगाना एवं समय-समय पर सेनेटाईजर का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जावे। संस्थान में बैठक व्यवस्था हेतु कुर्सी के मध्य कम से कम 06 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। संस्थान में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। संस्थान में सैनेटाइजर थर्मल स्क्रिनिंग, आक्सीमीटर, हेडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्क्रिनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर संस्थान में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी संस्थान के संचालक/प्राचार्य की होगी। सस्थान की बैठक क्षमता, यदि कम हो तो विद्यार्थियो/प्रशिक्षणार्थियों को अलग-अलग समय में बुलाया जावे। संस्थान में यदि एयर कंडीशनर का उपयोग किया जाता है, तो उसकी रेंज 24 डिग्री सेलेशियस से 30 डिग्री सेलेशियस रखना होगा। उपस्थिति हेतु बायोमैट्रिक सिस्टम का उपयोग न करते हुए कांटेक्ट लेस उपस्थिति की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। संस्थान में उपस्थित किसी व्यक्ति/ विद्यार्थी को यदि किसी प्रकार का कोरोना से संभावित लक्षण लगता है तो उसको तत्काल अन्य व्यक्तियों से अलग(आइसोलेटेड) करना होगा एंव इसकी जिम्मेदारी संस्थान प्रमुख की होगी। संस्थान में कोविड-19 से बचाव हेतु उपाय के लिए बैनर, पोस्टर लगाना अनिवार्य होगा।  

संस्थान में पान, गुटखा, तम्बाकू इत्यादि उपयोग कर सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबंधित है। संस्थान में एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा. जिसमें उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों का नाम पता मोबाइल नबंर दर्ज किया जायेगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। कटेनमेंट जोन में संस्थान के संचालन की अनुमति नहीं होगी। यदि उक्त क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है तो तत्काल संस्थान बंद करना होगा एवं कंटेनमेंट जोन के समस्त निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इन सभी शर्तों के अतिरिक्त कोविड 19 के संबंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये के आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। उपरोक्त दिये गये किसी शर्तों का उल्लंघन अथवा किसी प्रकार की अव्यवस्था होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी संस्थान के संचालक/प्राचार्य की होगी तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आदेश के उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 सह पठित एपीडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धाराओं के अंतर्गत विधि अनुकुल कार्यवाही की जायेगी।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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