भ्रामक विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को लगाई फटकार: कहा- भ्रामक विज्ञापन बंद करें

नई दिल्ली/सूत्र: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (21 नवंबर) को बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाई है। यह फटकार आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के खिलाफ भ्रामक दावे और विज्ञापन प्रकाशित करने पर जारी की गई है। भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी।

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने मामले की सुनवाई की. जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा- पतंजलि आयुर्वेद को झूठे और भ्रामक दावों वाले सभी विज्ञापनों पर तुरंत रोक लगानी होगी। अदालत ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगी और किसी उत्पाद के प्रत्येक झूठे दावे के लिए 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है।

कोर्ट वास्तविक समाधान ढूंढना चाहती है

इसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि पतंजलि आयुर्वेद भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि इस तरह के आकस्मिक बयान प्रेस में न दिए जाएं. पीठ ने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे को ‘एलोपैथी बनाम आयुर्वेद’ की बहस में नहीं बदलना चाहती बल्कि भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों की समस्या का वास्तविक समाधान ढूंढना चाहती है।

अगली सुनवाई 5 फरवरी 2024 को होगी

पीठ ने भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से कहा कि केंद्र सरकार को समस्या से निपटने के लिए व्यावहारिक समाधान ढूंढना होगा। कोर्ट ने सरकार से सलाह-मशविरा कर कोर्ट में आने को कहा है, इस मामले पर अगली सुनवाई 5 फरवरी 2024 को होगी।

कोर्ट ने पिछले साल भी लगाई थी फटकार

पिछले साल भी कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए एलोपैथी जैसी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के खिलाफ बयान देने पर बाबा रामदेव को फटकार लगाई थी।

भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने तब कहा था, ‘बाबा रामदेव अपनी चिकित्सा प्रणाली को लोकप्रिय बना सकते हैं, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना क्यों करनी चाहिए।’ हम सभी उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया लेकिन उन्हें अन्य पद्धतियों की आलोचना नहीं करनी चाहिए।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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