सरकार ने किया नियम में संशोधन, 10 साल में एक बार आधार अपडेट कराना होगा अनिवार्य

नई दिल्ली/सूत्र : अगर आपने 10 साल पहले अपना आधार कार्ड बनवाया था, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, सरकार ने आधार नियम में संशोधन किया है। इसके तहत आधार संख्या प्राप्त करने की तिथि से 10 वर्ष पूरे होने के बाद कम से कम एक बार प्रासंगिक दस्तावेजों को अपडेट करना आवश्यक होगा।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी गजट पत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, आधार को अपडेट करने से केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी (सीआईडीआर) में प्रासंगिक जानकारी की सटीकता निरंतर आधार पर सुनिश्चित होगी। अधिसूचना में कहा गया है, “आधार धारक आधार के नामांकन की तारीख से हर 10 साल पूरे होने पर कम से कम एक बार पहचान और निवास के प्रमाण वाले दस्तावेजों को अपडेट कर सकते हैं।” यह निरंतर आधार पर सीआईडीआर में आधार से जुड़ी जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करेगा…”

सूचना अद्यतन करने के संबंध में आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम के प्रावधान में परिवर्तन किया गया है। आधार नंबर जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने पिछले महीने लोगों से आग्रह किया था कि अगर उन्होंने आधार नंबर होने के 10 साल से अधिक समय पूरा कर लिया है और प्रासंगिक जानकारी को फिर से अपडेट नहीं किया है, तो वे कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। आधार धारकों को सुविधा प्रदान करने के लिए, यूआईडीएआई ने ‘अपडेट दस्तावेज़’ की सुविधा विकसित की है। इस सुविधा का इस्तेमाल ‘माई आधार’ पोर्टल और ‘माई आधार’ ऐप के जरिए ऑनलाइन किया जा सकता है। संबंधित व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर भी जा सकता है।

नई सुविधा के माध्यम से, आधार धारक पहचान प्रमाण पत्र (नाम और फोटो युक्त) और अधिवास प्रमाण पत्र (नाम और पता युक्त) जैसे दस्तावेजों को अद्यतन करके प्रासंगिक जानकारी को फिर से सत्यापित कर सकते हैं। अब तक 134 करोड़ आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। यूआईडीएआई के नवीनतम कदम के बाद कितने आधार धारकों को अपना विवरण अपडेट करने की आवश्यकता होगी, यह फिलहाल पता नहीं है।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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