सिम कार्ड बिक्री नियमों के उल्लंघन पर 10 लाख का जुर्माना, टेलीकॉम विभाग ने जारी किया सर्कुलर
नई दिल्ली/सूत्र : नए नियमों के मुताबिक, अपंजीकृत डीलरों के जरिए सिम कार्ड बेचने पर टेलीकॉम कंपनियों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस संबंध में दूरसंचार विभाग की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि फर्जी नामों पर सिम कार्ड की बिक्री रोकने के मकसद से लाए गए नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे और टेलीकॉम कंपनियों को 30 सितंबर से पहले सभी ‘प्वाइंट ऑफ सेल’ (PoS) को रजिस्टर कराना होगा।
मौजूदा PoS को सितंबर के अंत तक दस्तावेज जमा करने होंगे
सर्कुलर के अनुसार, अपंजीकृत पीओएस के माध्यम से सक्रिय सभी मोबाइल कनेक्शनों को मौजूदा निर्देशों के अनुसार फिर से सत्यापित करना होगा। सभी मौजूदा PoS को भी सितंबर के अंत तक दस्तावेज जमा करने होंगे और पंजीकृत होना होगा। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति केवल रिचार्ज या बिलिंग गतिविधियों के लिए पीओएस सेट करता है, तो उसे पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी।
सरकार ने बंद किये 52 लाख मोबाइल कनेक्शन: अश्विनी वैष्णव
पीओएस या रिटेलर को पंजीकरण के लिए कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन), आधार या पासपोर्ट, पैन, जीएसटी प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा। यदि कोई पीओएस जाली दस्तावेज़ जमा करता है, तो टेलीकॉम कंपनियों को न केवल उसकी आईडी तुरंत ब्लॉक करनी होगी, बल्कि पीओएस द्वारा पंजीकृत सभी ग्राहकों को फिर से पंजीकृत करना होगा। कुछ दिन पहले टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि सरकार ने 52 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिए हैं. जबकि 67,000 सिम कार्ड डीलरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।