सौर संयंत्र की स्थापना पर 20-40 प्रतिशत तक अनुदान :घरेलू एवं अन्य उपभोक्ताओं से आवेदन आमंत्रित

रायपुर : घरेलू उपभोक्ताओं को एक से दस किलोवाट क्षमता तक के ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्र की स्थापना पर स्थापना लागत का 20 से 40 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। इच्छुक घरेलू एवं अन्य उपभोक्ता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के मोर बिजली एप  www.cspdel.co.in या www.creda.co.in के वेब पोर्टल पर रूफ टॉप ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्र स्थापना हेतु आवेदन कर सकते है।

क्रेडा के मुख्य अभियंता श्री संजीव जैन ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा माह अक्टूबर 2019 में ग्रिड इंटरैक्टिव विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्तोत्र विनियम 2019 जारी किया गया है, जिसके तहत् उपभोक्ताओं द्वारा सौर संयन्त्र स्थापना उपरात ग्रिड में प्रवाहित विद्युत का नेट मीटरिंग प्रणाली पर समायोजन का प्रावधान किया गया है। नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 में घरेलू उपभोक्ताओं हेतु निर्धारित विद्युत दरों में स्थिर प्रभार विद्युत खपत आधारित होने के कारण घरेलू उपभोक्ताओं को ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्र स्थापना पर नेट मीटरिंग प्रणाली के तहत् विद्युत देयक में अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा था। घरेलू उपभोक्ताओं की मांग को देखते हुए क्रेडा द्वारा आयोग के समक्ष वर्तमान टेरिफ स्ट्रक्चर में अन्य राज्यों में प्रचलित विद्युत दरों अनुसार संशोधन का अनुरोध किया गया था, जिससे ग्रिड कनेक्टेड सौर सयंत्र पर उपभोक्ताओं को नेट मीटरिंग का संपूर्ण लाभ मिल सके।

उन्होंने बताया कि नियामक आयोग द्वारा इस पर विचार करते हुए संशोधन कर वर्ष 2021-22 हेतु विद्युत दरों में घरेलू श्रेणी हेतु विद्युत दरों में स्थिर प्रभार को अनुबंध भार अनुसार 20 रूपए से 40 रूपए प्रति किलोवॉट के दर से निर्धारित किया गया है जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं का ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्र स्थापना पर नेट मीटरिंग का संपूर्ण लाभ मिल सकेगा। आयोग द्वारा जारी विनियम अनुसार घरेलू एवं अन्य उपभोक्ता अपने अनुबंध भार के अनुसार क्षमता का ग्रिड कनेक्टेड सौर सयंत्र की स्थापना कर सकते है।

Show More

KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

Related Articles

Back to top button
Translate »