जगदलपुर एवं उत्तर बस्तर कांकेर: व्यवसाय बढ़ाने के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु आवेदन आमंत्रित
जगदलपुर : वर्तमान में कोविड-19 के कारण विपरीत परिस्थितियां निर्मित होने फलस्वरूप छोटे-छोटे व्यवसायी आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे है। छोटे-छोटे व्यवसायियों को आर्थिक सहायता करने हेतु निगम की बैंक प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति वर्ग हेतु अंत्योदय स्वरोजगार योजना (बैंक प्रवर्तित योजना) में ऋण के लिए कार्यालय कलेक्टर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति जगदलपुर में आवेदन किया जा सकता है।
कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति ने बताया कि अंत्योदय स्वरोजगार (बैंक प्रवर्तित योजनाओं) योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदक कर सकते हैं। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष की होनी चाहिए। वार्षिक आय शहरी क्षेत्र हेतु इक्यावन हजार पाँच सौ रूपए, ग्रामीण क्षेत्र में चालीस हजार पाँच सौ रूपए आय पटवारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। अन्य दस्तावेजों में जाति, निवास तहसीलदार या सरपंच द्वारा सत्यापित, आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड प्रस्तुत करना होगा। अंत्योदय स्वरोजगार एवं आदिवासी स्वरोजगार योजना अंतर्गत जिले में विभिन्न व्यवसायों जैसे ठेले, खोमचे,फेरी वाले, सड़क किनारे सामान बेचने वाले, रिक्शा चलाकर गुजार करने वाले, टेलर, छोटे होटल, पालन ठेला, मोची, दुकान, मोटर साईकिल मरम्मत, साईकिल मरम्मत आदि में प्राप्त आवेदनो को तैयार कर संबंधित बैंक शाखाओं को प्रेषित किया जाता है। बैंक को स्वीकृत ऋण दस हजार एवं अनुदान राशि दस हजार रूपए कुल बीस हजार रूपए के प्रकरण तैयार किया जाएगा।
योजना के आवेदकों को अपना आवेदन पत्र कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति जगदलपुर कलेक्टोरेट परिसर, संयुक्त जिला कार्यालय भवन के कक्ष क्रमांक-20, 21, 22, में कार्यालयीन दिवस में प्रातः 10.30 बजे से 5.30 बजे तक संपर्क कर आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है। बैंक प्रवर्तित योजनाओं में आवेदन प्राप्त करने की कोई समय सीमा नहीं है। आवेदन कार्यालय में जमा की स्थिति में चालू वित्तीय वर्ष में ही मान्य होगा, वर्ष समाप्ति पर आवेदन स्वयमेव निरस्त हो जायेगा।
कांकेर : बैंक प्रवर्तित योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कांकेर को प्राप्त वार्षिक लक्ष्य की पूर्ति हेतु छोटे-छोटे व्यवसायियों को ठेले, खोमचे, फेरी वाले, सड़क किनारे सामान बेचने वाले, रिक्शा चलाकर गुजारा करने वाले, टेलर, छोटे होटल, पान ठेले, मोची दुकान, मोटर साईकिल मरम्मत आदि विभिन्न प्रकार के छोटे-छोटे व्यवसायों के लिए 10 हजार रूपये का अनुदान एवं 10 हजार रूपये बैंक द्वारा ऋण प्रदाय किया जा रहा है। ऋण लेने के इच्छुक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदको से आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इस संबंध में ऋण आवेदन पत्र एवं अधिक जानकारी के लिए कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति से संयुक्त जिला कार्यालय के कक्ष क्रमांक 06 पर सम्पर्क किया जा सकता है।