ड्राइविंग लाइसेंस, की वैधता 31 मार्च तक बढ़ाई गई
नई दिल्ली : कोरोना वायरस के मद्देनजर, रविवार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण घोषणा की। मंत्रालय ने गाड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है।
इस तरह, अब ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता के साथ-साथ वाहन के रजिस्ट्रेशन डॉकयुमेंट, गाड़ी के परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र इन दिनों में जो एक्सपायर हो रहे थे। अब उन्हें 31 मार्च तक वैध माना जाएगा। यह निर्णय उन सभी दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने का एक कदम है, जिनकी वैधता फरवरी 2020 से 31 मार्च, 2021 के बीच समाप्त हो रही है या समाप्त हो गई है।
इससे पहले सीमा बढ़ाई गई थी। कोरोना संकट के कारण आम लोगों को एक बड़ी राहत देते हुए, सरकार ने कुछ महीने पहले 31 दिसंबर 2020 तक मोटर वाहन से संबंधित सभी दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाने का फैसला किया था। इसके तहत फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सहित मुख्य दस्तावेज शामिल हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने इस नियम को लागू करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है ताकि आम लोग, ट्रांसपोर्टर और अन्य संगठन परेशान न हों।