गैस एजेंसी पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, गैस सिलेंडर जब्त
महासमुंद : जिले में उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डर की आपूर्ति में अनियमितता की शिकायत के आधार पर कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर के निर्देश पर खाद्य विभाग के सहायक खाद्य अधिकारी, हरीश सोनेश्वरी एवं खाद्य निरीक्षक श्रीमती सुशीला गबेल द्वारा 11 मई 2022 को मेसर्स अशोक एच.पी. गैस एजेंसी, सरायपाली की जांच की गई।
जांच में गैस एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत स्टॉक रजिस्टर्ड में दर्ज सिलेण्डर व भौतिक सत्यापन में पाए गए सिलेण्डर के स्टॉक में अंतर पाए जाने के कारण एजेंसी के प्रबंधक विश्वजीत प्रधान से घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 क्षमता) भरे हुए 253 नग एवं खाली 387 नग, व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (19 किलो क्षमता) भरे हुए 26 नग एवं खाली 164 नग तथा छोटे गैस सिलेण्डर (5 किलो क्षमता) भरे हुए 28 नग एवं खाली 125 नग जप्त किया गया है।
उक्त कार्यवाही द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) 2000 के अंतर्गत की गई है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत दण्डनीय है।