तम्बाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता एवं चालानी की कार्यवाही
गरियाबंद : राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एन.आर. नवरत्न के निर्देश अनुसार जिलें के विभिन्न विकासखण्डो में तम्बाकू उत्पादों के दुष्प्रभवों के प्रति जागरूकता लाने कोटपा एक्ट 2003 का पालन सुनिश्चित किये जाने व तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है।
इसी कड़ी में देवभोग एवं फिंगेश्वर विकासखण्ड में निरीक्षण के दौरान तम्बाकू विक्रेताओं पर जिला चालानी दल के सदस्य औषधि निरीक्षक भुनेश्वर मोहले, सुनील खरांशु एवं पोखराज साहू, सोशियल वर्कर (एनटीसीपी) तथा कौशल साहू, नमूना सहायक द्वारा तम्बाकू विक्रेताओं पर धारा-4 एवं धारा-6 (अ), (ब) के तहत् कुल 37 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में चालानी कार्यवाही किया गया। इस दौरान धारा-4 एवं धारा-6 (अ), (ब) के पोस्टर चस्पा करने हेतु लोगों को जागरूक किया गया।