जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य बनने हेतु आवेदन आमंत्रित : 15 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन
सुकमा : जिला खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1968 की धारा 8 तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (संशोधन) अधिनियम 2002 की कण्डिका (1) एवं (2) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक जिले में वर्ष 2005 में गठित जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् को निरस्त किया जाकर जिले में नवीन उपभोक्ता फोरम का गठन किया जाना हैं। सचिव छत्तीसगढ़ शासन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष एवं शासकीय सदस्यों के अतिरिक्त 01 महिला एवं 01 पद अनारक्षित अन्य अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति किए जाना हैं।
अतः जिले के निवासी उपभोक्ता फोरम में सदस्य बनने के इच्छुक योग्य पुरूष एवं महिलाओं से निर्धारित बायोडाटा के साथ आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसमें आवेदक का पूरा नाम, उपनाम सहित, जन्मतिथि, वर्तमान निवास का पूरा पता, वर्तमान व्यवसाय, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव (स्पष्ट विवरण के साथ कम से कम 10 वर्षों का अनुभव), दण्डिक प्रकरण यदि कोई हो तो (विवरण दें) का विवरण देना होगा।
सदस्य बनने के इच्छुक व्यक्तियों की आयु 35 वर्ष से कम एवं 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता स्नातक से कम नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अनुभव में अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, प्रशासन या लोक कार्य के काम में कम से कम दस वर्षों का अनुभव होना जरूरी है। इस विवरण के साथ 15 अप्रैल 2021 तक जिला कार्यालय खाद्य शाखा सुकमा में आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) सुकमा से सम्पर्क किया जा सकता हैं।