हीरा तस्कर के विरूद्ध बडी कार्यवाही, 745 नग हीरा के साथ बाप-बेटे गिरफ्तार

गरियाबंद : पुलिस अधीक्षक जे.आर. ठाकुर के निर्देश में अति0 पुलिस अधीक्षक चन्द्रेश सिंह ठाकुर एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मैनपुर अनुज कुमार के पर्यवेक्षण में गरियाबंद जिले में अवैध कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी है। जिससे जिले में लगातार अभियान चलाकर हीरा तस्करों, अवैध शराब बिक्री, गांजा विक्रेता एवं जुआ/सट्टेबाजो पर नकेल कसी है। गरियाबंद जिले में पहली बार 745 नग हीरा कीमती लगभग 50 लाख रूपये दो आरोपी हीरा तस्करों से जप्त कर कार्यवाही की गई है।

जप्त हीरा

थाना प्रभारी शोभा को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि अवैध हीरा खदान पायलिखण्ड के हीरा को दो व्यक्ति बिक्री करने के नियत से, बहुमुल्य हीरा अपने पास रखकर स्लेटी रंग की स्कूटी क्रमांक OD-22M-3038 में ग्राहक की तलाश में शोभा के रास्ते ओडिशा जा रहे थे। जिसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारिओं को अवगत कराकर। वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश में थाना शोभा एवं स्पेश टीम गठीत कर नाकाबंदी पाईन्ट लगाने हेतु निर्देशित किया गया। थाना प्रभारी शोभा द्वारा कुशियार बरछा कचना धुरवा के पास नाकाबंदी पाईन्ट लगाया गया जो आने-जाने वाले वाहनों को मुखबीर के बताये गये हुलिये व वाहन को सघनता से चेकिंग किया गया।

चेकिंग के दौरान स्लेटी रंग की स्कूटी में सवार दो व्यक्ति पुलिस को देखकर हड़बड़ा गये और भागने लगे, जिसे सजगता से घेराबंदी कर पकड़ा गया। पकड़े गये दोनों व्यक्ति का नाम पुछने पर अपना नाम (1) खोकन ढली पिता नितई ढली उम्र 48 वर्ष (2) विप्लव ढली पिता खकन ढली उम्र 19 वर्ष साकिनान बारसुन्डी टोला थाना रायघर जिला नवरंगपुर (ओडिशा) का निवासी होना बताये, जिनका तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से 745 नग हीरा मिला। आरोपियों से पुछताछ करने पर कोई वैध कागजात प्रस्तुत नही किया। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना शोभा में अपराध क्रमांक 10/2022 धारा 379,34 भादवि, 4(21) माइनिंग एक्ट दर्ज कर दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से प्राप्त 745 नग हीरा, प्रयुक्त दोपहिया वाहन एवं मोबाइल को जप्त किया गया।

गरियाबंद जिले के पुलिस कप्तान जे.आर. ठाकुर ने बताया कि जिले में तस्करों के खिलाफ एवं अवैध गतिविधियों में संलिप्त रहने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी है। पूर्व में भी माईनिंग एक्ट, वन्यप्राणी अधिनियम, नारकोटिक्स एक्ट, आबकारी अधिनियम के अंतर्गत लगातार कार्यवाही की गई है।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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