नर्सिंग होम एक्ट तहत क्लिनिक और पैथोलॉजी लैब का निरीक्षण
गरियाबंद : छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाये के अंतर्गत जिले में अवैध रूप से झोलाछाप डाक्टरों द्वारा प्रेक्टिस किये जाने पर कार्यवाही हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एनआर. नवरत्न के निर्देशानुसार निरीक्षण टीम द्वारा 4 फरवरी को अवैध रूप से चिकित्सकीय कार्य करने वाले झोलाछाप डाक्टरों के संस्थान का नर्सिंग होम एक्ट के तहत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में अवैध पाये जाने पर 02 चिकित्सकीय संस्थान को सील किया गया।
जिसमें घटकर्रा परसुली में तुकेश्वर क्लिनिक में तुकेश्वर साहू के पास कुछ एलोपैथी मेडिसीन से इलाज करते पाया गया तथा शान्ति पैथोलॉजी नरोत्तम साहू पाण्डुका का अवैध मानते हुए सील किया गया है। जिनके पास दवाई पर्ची में एलोपैथी लिखे गये चित्रण पाया गया। ज्योति पैथोलॉजी का निरीक्षण में पाया गया कि ऑनलाईन रजिस्टेªशन के लिये आवेदन किया गया है। दिनेश साहू पोड़ के पास कुछ-कुछ एलोपैथी मेडिसीन पाया गया जिसका जब्ती बना दिया गया है।