IRDA ने तीन साल बीमा का नियम लिया वापस कार खरीदना हुआ आसान

मुंबई : बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने एक अहम कदम उठाया है. इससे कार खरीदना आसान होगा. उसने लॉन्ग टर्म पैकेज्‍ड थर्ड पार्टी और ओन-डैमेज पॉलिसी के नियम को वापस ले लिया है. इसमें कार के लिए तीन साल का थर्ड पार्टी कवर लेना अनिवार्य था. दोपहिया वाहनों के लिए यह पांच साल था. नियामक ने कहा कि इनके कारण नई कारों का खरीद मूल्‍य बढ़ता है. इससे कार को खरीदना मुश्किल हो जाता है. मंगलवार को IRDA ने मौजूदा लॉन्‍ग टर्म पैकेज कवर की समीक्षा की. इसके बाद उसने एक अगस्त 2020 से नई कारों के लिए तीन साल और टू-व्‍हीलर के लिए पांच साल के थर्ड पार्टी और ओन डैमेज कवर लेने के फैसले को वापस लिया.

इसका मतलब यह हुआ कि अब बीमा कंपनियां तीन या पांच साल के अनिवार्य थर्ड पार्टी कवर के साथ केवल एक साल के ओन डैमेज कवर की बिक्री कर सकती हैं. इसके बजाय पहले एक लॉन्‍ग टर्म पैकेज कवर लेने की जरूरत पड़ती थी.

सितंबर 2018 से बीमा कंपनियों ने इन पैकेज्‍ड लॉन्‍ग टर्म पॉलिसी को वैकल्पिक आधार पर पेश करना शुरू किया था. इसका मकसद मोटर इंश्‍योरेंस की पहुंच बढ़ाना था. 2018 में जब पॉलिसी की शुरुआत हुई थी तब 1.80 करोड़ में से केवल 60 लाख वाहन इंश्‍योरेंस से कवर थे.

थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस क्‍या है? मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत सभी मोटर वाहनों के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस या थर्ड पार्टी बीमा कवर लेना जरूरी है. इसमें बीमा कराने वाला पहली पार्टी होता है. बीमा कंपनी दूसरी पार्टी होती है. तीसरी पार्टी वह होती है, जिसे बीमा कराने वाला व्यक्ति से नुकसान पहुंचता है. तीसरी पार्टी ही नुकसान के लिए दावा करती है. यह बीमा पॉलिसी आपके वाहन से दूसरे लोग और उनकी संपत्ति को हुए नुकसान को कवर करती है. ओन डैमेज (ओडी) या कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी में थर्ड पार्टी पॉलिसी के सभी कवर के अलावा बीमित वाहन को नुकसान से भी कवर मिलता है.

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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