उपभोक्ता हितों के संरक्षण तथा अनुचित व्यापार व्यवहार पर नियंत्रण हेतु दिशा निर्देश जारी

रायपुर : खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग नवा रायपुर द्वारा उपभोक्ता हितों के संरक्षण हेतु व्यापक दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 की धारा 18(2)(1) के अंतर्गत उपभोक्ता हितों के संरक्षण तथा अनुचित व्यापार व्यवहार पर नियंत्रण हेतु केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण अभिकरण को दिशा-निर्देश जारी किए जाने हेतु सशक्त किया गया है एवं हॉटल/रेस्टोंरेट द्वारा सर्विस चार्ज को बाध्यकारी बनाने एवं बिल में इसे स्वतः जोड़े जाने को अनुचित व्यापार व्यवहार घोषित करते हुए केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण अभिकरण द्वारा इस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु दिशा-निर्देश जारी किया गया है। कोई भी हॉटल अथवा रेस्टोरेंट बिल में स्वतः सर्विस चार्ज को शामिल नहीं करेगा।

उपभोक्ता से सर्विस चार्ज किसी भी अन्य नाम से प्राप्त नहीं किया जावेगा। कोई भी हॉटल अथवा रेस्टोरेंट उपभोक्ता को सर्विस चार्ज के भुगतान के लिए बाध्य नहीं करेगा तथा उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से सूचित करेगा कि सर्विस चार्ज स्वैच्छिक है तथा यह उपभोक्ता निर्णय पर निर्भर है कि वह सर्विस चार्ज का भुगतान करना चाहे अथवा नहीं। सर्विस चार्ज के देय होने अथवा भुगतान के आधार पर उपभोक्ता को हॉटल अथवा रेस्टोरेंट में प्रवेश अथवा सेवायें दिये जाने के संबंध में प्रतिबंधित नहीं किया जावेगा।

सर्विस चार्ज की राशि जलपान की राशि में जोड़कर तथा उस पर वस्तु एवं सेवा कर अधिरोपित कर वसूल नहीं की जावेगी। यदि किसी हॉटल/रेस्टोरेंट में उपरोक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है तो उपभोक्ता द्वारा संबंधित हॉटल/रेस्टोरेंट के प्रबंधन से बिल की राशि से सर्विस चार्ज को हटाये जाने की मांग किया जा सकता है। साथ ही इस संबंध में नेशनल कन्ज्यूमर हेल्पलाईन नंबर 1915 में शिकायत दर्ज कराने अथवा उपभोक्ता आयोग में ऑफलाईन तरीके से अथवा ई-दाखिल पोर्टल www.edakhil.nic.in के जरिए ऑनलाईन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

इसके अतिरिक्त उपभोक्ता जिला कलेक्टर अथवा केन्द्रीय उपभोक्ता विकास अभिकरण द्वारा जांच हेतु अधिकृत जिला अधिकारी एवं सीधे केन्द्रीय उपभोक्ता विकास अभिकरण को ई-मेल com-cccpa@nic.in के जरिए सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण अभिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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