प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना अंतर्गत युवाओं से आनलाईन आवेदन आमंत्रित

पीएमईजीपी वर्ष 2020-21 वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से 25 लाख रूपए विनिर्माण एवं 10 लाख रूपए तक सेवा क्षेत्र हेतु ऋण उपलब्ध

महासमुंद : जिले के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) अंतर्गत जिले में वर्ष 2020-21 हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुंद द्वारा आनलाईन आवेदन आमंत्रित गए है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत युवाओं को उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिए वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से 25 लाख रूपए तक विनिर्माण हेतु एवं अधिकतम 10 लाख रूपए तक सेवा क्षेत्र हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। शासन के नियमानुसार इस योजना के अंतर्गत वर्गवार शहरी क्षेत्रों में 15 से 25 प्रतिशत् तक अनुदान एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए 25 से 35 प्रतिशत् तक मार्जिनमनी अनुदान शासन द्वारा दी जाएगी।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए एवं 08वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। बैंक, वित्तीय संस्थान का चूककर्ता न हो तथा भारत शासन या राज्य शासन से पूर्व में अनुदान का लाभ न लिया हो। उन्होंने बताया कि इसके अलावा आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज स्थायी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पासपोर्ट साईज फोटो एवं ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग एवं सेवा स्थापित करने पर संबंधित ग्राम का जनसंख्या प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। वेबसाईट www.kviconline.gov.in पर लॉगईन कर एजेंसी डीआईसी का चयन कर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुंद, पुराना तहसील परिसर में या कार्यालय के दूरभाष ममक 07723-223115 पर कार्यालयीन समय पर सम्पर्क कर सकते हैं।

Show More

KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

Related Articles

Back to top button
Translate »