पैरासिटामोल और कैफीन जैसी 84 दवाओं के दाम तय, फार्मा अपने हिसाब से नहीं बढ़ा पाएगी कीमत
नई दिल्ली : राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए ने डायबिटीज, सिरदर्द और हाइपरटेंशन (हाई बीपी) के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 84 दवाओं की खुदरा कीमतें तय की हैं। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को कम करने के लिए फॉर्मूलेशन की कीमतें तय की हैं।
नियामक ने एक अधिसूचना में कहा कि ड्रग्स (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एनपीपीए ने दवाओं की खुदरा कीमतें तय की हैं। आदेश के अनुसार, वोग्लिबोस और (एसआर) मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड के एक टैबलेट की कीमत जीएसटी को छोड़कर 10.47 रुपये होगी।
इसी तरह पैरासिटामोल और कैफीन की कीमत 2.88 रुपये प्रति टैबलेट तय की गई है। इसके अलावा एक रोसुवास्टेटिन एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल कैप्सूल की कीमत 13.91 रुपये तय की गई है। एक अलग अधिसूचना में, एनपीपीए ने कहा कि उसने इस साल 30 सितंबर तक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इनहेलेशन (औषधीय गैस) की संशोधित अधिकतम कीमत बढ़ा दी है।