भालू के तीन शिकारी गिरफ्तार, भालू के अंग भी बरामद
गरियाबंद : मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त रायपुर जेआर नायक के मार्गदर्शन में एवं वनमण्डलाधिकारी गरियाबंद मंयक अग्रवाल के निर्देशानुसार गरियाबंद परिक्षेत्र अंतर्गत उर्तुली परिसर के ग्राम आमदी द में कक्ष क्रमांक 641 सतीनदी के पास दिनांक 12/06/2022 को सुबह 08:00 बजे वन्यप्राणी भालू के अवैध शिकार की घटना की सूचना मिली तत्पश्चात विभाग के द्वारा तहकीकात की गई एवं तहकीकात में सहयोग के लिए तत्काल जंगल सफारी से डॉग स्क्वॉड बुलाया गया।
डॉग स्क्वॉड के द्वारा अभियुक्तों के घर पर दबिश दी गई जिसके आधार पर विभाग द्वारा तलाशी ली गई तलाशी में प्यारेलाल पिता पिताम्बर जाति गोड, ग्राम जैतपुरी के घर बाड़ी पर गये जहां पर बाड़ी के भीतर 01 नग चीतल का खाल (सूखा) बरामद किया गया तत्पश्चात् चैतराम पिता कुशल जाति गोड़ ग्राम आमदी द के घर वालों से पूछताछ किया गया एवं तलाशी ली गई तलाशी में भालु के शरीर का अवशेष 03 नग नाखून प्राप्त हुए एवं उपयोग में लाये गये कुल्हाड़ी, जिसे चैतराम के द्वारा कुल्हाड़ी से पंजा काटना स्वीकारा गया। चैतराम से पूछताछ करने पर अपने साथी मोहन पिता सुग्रीव चक्रधारी, ग्राम आमदी द का शामिल होना बताया गया उसके बाद उक्त व्यक्ति के घर जाकर पूछताछ एवं छानबीन करने पर चीतल का 01 नग सिंग एवं भालू का गुप्तांग घर से बरामद किया गया।
वन अपराध में संलिप्त अपराधी चैतराम पिता कुशल ध्रुव निवासी ग्राम-आमदी द मोहन पिता सुग्रीव चक्रधारी ग्राम-आमदी द प्यारेलाल पिता पीताम्बर ध्रुव ग्राम- जैतपुरी के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 13769 / 23 दिनांक 12/06/2022 दर्ज कर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 39 (1) 44, 49, 50, 51, 52 एवं 57 के तहत दिनांक 13 / 06 / 2022 को माननीय न्यायालय गरियाबंद के समक्ष प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय द्वारा तीनों आरोपियों को जेल भेजा गया।