मुख्यमंत्री ने 4.14 करोड़ रूपए चिटफंड कंपनी की राशि निवेशकों को अंतरित की

रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिला प्रशासन रायपुर द्वारा मेडिकल कॉलेज रायपुर के सभागार में आयोजित निवेशक न्याय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में शामिल हुए। अनियमित वित्तीय कंपनी देव्यानी प्रापर्टी लिमिटेड की संपत्ति की नीलामी से प्राप्त 4.14 करोड़ रुपए की राशि निवेशकों के खाते में अंतरित की गई। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि विपरीत परिस्थिति में राज्य सरकार हर पल निवेशकों के साथ है। निवेशकों को उनका पैसा कैसे वापस मिले, इस संबंध में प्रत्येक माह समीक्षा की जा रही है। चिटफंड कंपनी के संचालकों, एजेंटों ने राज्य की भोली-भाली जनता को पैसा दो गुना, चार गुना करने के लालच में फंसाया। लोगो ने उनकी जिंदगी भर की कमाई, प्रॉपर्टी एवं गहना आदि बेचकर इसमें पैसा लगाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा अन्य किसी भी राज्य में निवेशकों का पैसा अभी तक उन निवेशकों को नहीं मिला है। उन्होंने कहा की कंपनी के संचालकों ,एजेंटों आदि के बारे में जो भी जानकारी है, उसे उपलब्ध कराएं। सभी के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने निवेशकों के पैसा वापसी के संबंध में विभिन्न अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्याे की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि सभी निवेशकों का पैसा वापस होना चाहिए ,इस कार्य में तेजी लाएं।

कार्यक्रम में कलेक्टर सौरभ कुमार ने बताया की अनियमित वित्तीय कंपनी देव्यानी प्रापर्टी लिमिटेड की संपत्ति की नीलामी से 4 करोड़ 14 लाख 97 हजार 304 रुपये राशि प्राप्त हुई है। देव्यानी प्रापर्टी लिमिटेड के निवेशकों के द्वारा निवेश की गई राशि का वितरण किये जाने से पूर्व निवेशक न्याय वेब लिंक के माध्यम से रसीद तथा दस्तावेज मंगाई गई थी। निर्धारित तिथी तक 13 हजार पांच सौ 66 लोगों ने ऑनलाईन दस्तावेज अपलोड किये। दस्तावेज जांच उपरांत 9 हजार 8 सौ 66 निवेशकों के द्वारा अपलोड किये गये रसीद और बॉड सही पाये गये।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने अनियमित वित्तीय कंपनी (चिटफंड कंपनी) के निवेशकों को राशि वापसी हेतु किए जा रहे कार्यवाही का प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया की देव्यानी प्रापर्टी लिमिटेड की संपत्ति की नीलामी से प्राप्त राशि को 9 हजार आठ सौ 66 निवेशकों के द्वारा निवेश की गई राशि के समानुपातिक रुप से वितरण किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त निर्देशानुसार अनियमित वित्तीय कंपनियों के निवेशकों को राशि वापसी हेतु जिला प्रशासन रायपुर के द्वारा अनियमित वित्तीय कंपनियों के संचालकों के संपत्तियों की जानकारी एकत्रित की गई। जिन वित्तीय कंपनियों की संपत्ति का चिन्हांकन हुआ है, ऐसे कुल 16 वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम की धारा 7 के तहत अंतःकालीन आदेश पारित किया जाकर विशेष न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अंत्यांतिक किये जाने हेतु प्रकरण प्रेषित किया गया।

माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय के द्वारा 11 प्रकरणों में आदेश पारित किया गया है। आदेशानुसार 03 प्रकरणों में नीलामी की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है, उक्त प्रकरण में कुल 5 करोड़ 74 लाख रुपये प्राप्त हो चुकी है। तथा 06 प्रकरणों में नीलामी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 09 प्रकरणों में संपत्ति अन्य जिलों में होने के कारण संबंधित जिलों को प्रकरण प्रेषित किया गया है। अन्य जिलों के 03 प्रकरणों में संपत्ति इस जिले में होने के कारण कार्यवाही इस जिले से की जा रही है।

Show More

KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

Related Articles

Back to top button
Translate »